सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में होगा संशोधन, अगले सत्र में आएगा बिल – डिप्टी सीएम
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में होगा संशोधन, अगले सत्र में आएगा बिल – डिप्टी सीएम
चंडीगढ़,22 मार्च। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बिल अगले सत्र के दौरान लाया जाएगा और अब इस बिल को लीगल ओपिनियन के लिए भेजा गया है। उपमुख्यमंत्री विधानसभा सत्र के दौरान सदन में एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकूला में बड़े स्तर पर आरडब्ल्यूए होने के कारण यह कार्य आईएएस स्तर के अधिकारियों को दिया जाएगा ताकि सही तरीके से इस कार्य को किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिलों में डीआईसी के प्रबंधक की संख्या कम होने के कारण चार-पांच डीआईसी के पास अब चार्ज दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के शहरों में आरडीडब्ल्यू का बड़ा महत्व है और वह माइक्रो लेवल स्तर पर काम करती है लेकिन उसमें कुछ खामियां होने के कारण संशोधन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट 2012 में लाया गया था अब जिसमें 82 सोसायटी के चुनाव लंबित है इसलिए इस अधिनियम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब संशोधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे लाया जाएगा।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम को डिजिटल बनाएगी और इसके रेगुलर में टेनेंस के कार्य भी लेकर आएगी और ई रजिस्ट्रेशन करने का कार्य भी इसमें लाया जाएगा ताकि आरडब्लूए की मीटिंग की आसानी से मॉनिटरिंग की जा सके।
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