पत्नी के हत्यारे पुलिस अधिकारी को उम्रकैद, जुर्माना।
पत्नी के हत्यारे पुलिस अधिकारी को उम्रकैद, जुर्माना।
भिवानी, (ब्यूरो): अपनी पत्नी की हत्या करने के दोषी पुलिस अधिकारी को यहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश के.पी.सिंह की अदालत ने भादंसं की धारा 302 के तहत उम्रकैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। शिकायतकत्र्ता पक्ष के एडवोकेट विकल गार्गी ने बताया कि यह मामला 30 अगस्त 2011 का है। दोषी लोकेश उर्फ लवकेश की शादी पूनम के साथ 16 अप्रैल 2001 को हुई थी। इस शादी के उनके दो बच्चे हुए थे। 2007 में लोकेश और पूनम के बीच 125 सीआरपीसी का मुकदमा भी चला था। दिनांक 30 अगस्त 2011 को पूनम के भाई मुदई डा.सुरेन्द्र के पास दोषी लोकेश फोन द्वारा सूचित करता है कि पूनम स्टोव फटने से जल गई है तथा मुदई के पहुंचने से पहले ही मजिस्ट्रेट के सामने पूनम का बयान हो जाता है
तथा पूनम कहती है कि यह एक हादसा था। मुदई अपनी बहन का उपचार करवाने के लिए हिसार के एक निजी अस्पताल में ले जाता है जहां पर 3 सितम्बर को पूनम के बयान 164के तहत मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। जिसमें पूनम बताती है कि उसके पति ने कैसे उसे बेरहमी से मिट्टी का तेल डालकर जलाया है तथा उसके 3 सितम्बर 2022 के बयान पर पुलिस भादंसं की धारा 498 व 307 के तहत मामला दर्ज कर लेती है। 10 सितम्बर 2011 को पूनम की मौत हो जाती है और 302 की धारा जुड़ जाती है। दोषी ने पुलिस ने मिलीभगत कर उक्त एफआईआर में कैंसलेशन रिपोर्ट तैयार करवा ली
तथा न्याय के लिए मुदई को इस्तगासा करके अदालत की शरण में आना पड़ा। मुदई ने लवकेश उर्फ लोकेश व ओमल पत्नी संत लाल निवासी देव नगर के खिलाफ इस्तगासा दायर किया था। इस मामले में यहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.पी.सिंह की अदालत ने आरोपी ओमल को भादंसं की धारा 489ए, 302 व 34 में बरी कर दिया। जबकि आरोपी लवकेश उर्फ लोकेश को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 302 में उसे उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई।
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