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113 करोड़ 53 लाख 90 हजार 226 रुपये से अधिक का हुआ सेटलमेंट

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113 करोड़ 53 लाख 90 हजार 226 रुपये से अधिक का हुआ सेटलमेंट

लोक अदालत के लिए गठित की गई 27 बेंच और 20284 मामले निपटाये

10 बेंच विशेष रूप से ट्रैफिक चालान के मामलों के लिए लगाई गई
 
सोहना व पटौदी कोर्ट में भी एक-एक बेंच का गठन किया गया था

फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम । 
गुरुग्राम जिला में शनिवार को  राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें  सिविल, बैंक रिकवरी,  अपराधिक एवं वैवाहिक सहित अदालतों में लम्बित विभिन्न मामले रखे गए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण  गुरुग्राम की सचिव श्रीमती ललिता पटवर्धन ने बताया कि पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष  ऑगस्टीन जार्ज मसीह व गुरुग्राम के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के  चेयरमैन  एस पी सिंह के निर्देशानुसार  ज़िला में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया ।

श्रीमती पटवर्द्धन में बताया कि ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के  चेयरमैन श्री एस पी सिंह ने लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए शनिवार लोक अदालत में विभिन्न मामलों को सरलता से निपटाने के लिए 27 बेंच का गठन किया था। जिसमे 10 बेंच विशेष रूप से ट्रैफिक चालान मामलों के लिए लगाई गई थी। वहीं सब डिवीज़न सोहना व पटौदी में भी एक-एक बेंच का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि 22 मार्च से 13 मई तक दैनिक लोक अदालत तथा दस प्री लोक अदालत का भी आयोजन किया गया था ताकि वादी तथा प्रतिवादी के बीच केसों का आपसी समन्वय से निपटारा किया जा सके।

उन्होंने बताया कि  आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में गुरुग्राम ज़िला न्यायिक परिसर में  कुल एक दिन में सभी श्रेणी  के 28202 के क़रीब मामले रखे गए थे, जिसमें 20284 मामलों का निपटारा किया गया और 113 करोड़ 53 लाख 90 हजार 226 रुपए का सेटल्मेंट हुआ। उन्होंने बताया कि आज इसके अतिरिक्त सभी राजस्व न्यायालय अर्थात रिवेन्यू कोर्ट जिसमें तहसीलदार और एसडीएम सुनवाई करते हैं उनका भी आयोजन किया किया गया था। उन्होंने बताया कि लोक अदालत की सभी बेंच में एक एक पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया था, जो लोक अदालत के दौरान मौजूद रह कर समझौता तैयार करने में न्यायालयों और डीएलएसए की मदद कर रहे थे। श्रीमती पटवर्धन ने बताया कि चरणों में लोक अदालत की तैयारी और संचालन करते समय कोविड 19 से सुरक्षा के लिए सामाजिक दूर करने के मानदंडों का कड़ाई से पालन किया गया। लोक अदालत में आए सभी लोगों को मास्क वितरित किए गए और ज़िला अदालत के मुख्य द्वार पर उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई और आरटीपीसीआर व रेपिड एंटीजेन टेस्ट की सुविधा भी दी गई थी।

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