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डीपीएस हेलीमंडी बस का चालान, एमडी स्कूल गदाईपुर को चेतावनी

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डीपीएस हेलीमंडी बस का चालान, एमडी स्कूल गदाईपुर को चेतावनी

पटौदी एसडीएम तथा खंड शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम की कार्यवाही

सोमवार को पटौदी क्षेत्र के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों की बस की जांच

फतह सिंह उजाला
पटौदी ।
 स्कूली छात्रों के स्कूल से लेकर आवास तक सुरक्षित आवागमन के दृष्टिगत पटौदी क्षेत्र में विभिन्न प्राइवेट स्कूलों की बसों की सोमवार को अचानक से जांच की गई । प्राइवेट स्कूलों के वाहनों की जांच पटौदी एसडीएम कार्यालय और खंड शिक्षा विभाग कार्यालय की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से की गई ।

पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार के मुताबिक बाल सुरक्षित वाहन पॉलिसी के अंतर्गत सोमवार को प्राइवेट स्कूलों की बसों का अलग-अलग स्थानों पर निरीक्षण किया गया । इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य स्कूली वाहनों का पूरी तरह से फिट और वाहन चालक-परिचालक के दस्तावेज सहित स्कूली वाहनों की फिटनेस प्राथमिकता रही है । सोमवार को विभिन्न स्कूलों की बसों की जांच के दौरान डीपीएस स्कूल हेली मंडी स्कूल बस सड़क के बीचो बीच में खड़ी पाई जाने पर नियमानुसार बस का चालान किया गया । इसी प्रकार से एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गदाईपुर स्कूल की बस की भी जांच की गई । विभिन्न स्कूलों में छात्रों के आवागमन के लिए इस्तेमाल की जा रही स्कूली बसों सहित वाहनों में जांच के दौरान विभिन्न प्रकार की कमियां और खामियां सामने आई है। एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गदाईपुर के चेयरमैन के अनुरोध पर उनके स्कूल की सभी बसों की खामियों को दूर करने के लिए 2 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी गई है ।

पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार ने बताया ऐसे स्कूल जहां पर छात्रों को लाने ले जाने के लिए स्कूल प्रशासन की तरफ से बस या अन्य परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है , इस प्रकार के सभी वाहनों में प्राथमिक उपचार किट सीसीटीवी कैमरे चालक का लाइसेंस तथा फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के अलावा पुलिस का वेरिफिकेशन सहित वाहन का फिटनेस होना भी अनिवार्य है । इसके अलावा जो भी वाहन छात्रों के आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है , संबंधित वाहन की आरसी भी अपडेट होनी आवश्यक है । उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों के संचालकों सहित प्रबंधन कमेटी को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सकूल के ऐसे सभी वाहन जिनके माध्यम से छात्रों का आवागमन संबंधित स्कूलों में हो रहा है व सभी वाहन पूरी तरह से फिट होना आवश्यक है। इतना ही नहीं चालक परिचालक के पास संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध होने चाहिए स्कूली वाहनों और बसों में सीसीटीवी कैमरे भी सरकार की हिदायत के मुताबिक लगाए जाने आवश्यक हैं ।

वहीं जिन स्कूली वाहनों में छात्राओं का आवागमन हो रहा है , ऐसे सभी वाहनों में महिला सहायक का मौजूद रहना भी अनिवार्य है । खंड शिक्षा अधिकारी डॉ धर्मपाल ने बताया कि सोमवार को विभिन्न स्कूलों के छात्रों के आवागमन के लिए इस्तेमाल की जा रही बसों सहित वाहनों की जांच की गई । इनमें से कुछ के चालान किए गए और अन्य को वाहनों में जो भी खामियां थी उन्हें 2 दिन में पूरा करने की चेतावनी दी गई है । यदि इसके बाद भी स्कूली वाहनों में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाएगी तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार ने कहा छात्रों का स्कूल से लेकर घर तक आवागमन पूरी तरह से आरामदायक और सुरक्षित होना चाहिए। 

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