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दिखावा मत कर मेरे शहर में शरीफ होने का ,हम खामोश तो है लेकिन ना-समझ नहीं-सुशीला कटारिया

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दिखावा मत कर मेरे शहर में शरीफ होने का ,हम खामोश तो है लेकिन ना-समझ नहीं।
सुशीला कटारिया

प्रधान संपादक योगेश

इस्लामपुर में रिहायशी इलाके से शराब की दुकान को शिफ्ट करने के लिए आबकारी आयुक्त से मुलाsकात की. उन्होंने हमसे वादा किया है कि इसे इस वित्तीय वर्ष के अंत में हटा दिया जाएगा सुशीला कटारिया महिला अध्यक्ष गुरुग्राम विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि आबकारी नियम के तहत धार्मिक स्थल, स्कूल, लाइब्रेरी, मंदिर, हॉस्पिटल से बार, शराब, भांग, बीयर की दुकान कम से कम 50 मीटर दूर हो। पहले यह दूरी उपरोक्त स्थानों से 100 मीटर थी। नियम के तहत मलिन बस्ती में शराब की दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन जिले में कई स्थानों पर इसका उल्लंघन हो रहा है। नियम के मुताबिक मॉडल शॉप, शराब ठेका और बार के अलावा कहीं और शराब पीने पर पाबंदी है, लेकिन यहां तो शाम होते ही बाजारों और रास्तों पर लोग खुलेआम शराब पीते दिखाई दे जाएंगे। जिला अध्यक्ष मुकेश डागर जी ने बताया कि सरकारी खजाना भरना जरूरी है वे मानते हैं परंतु उसके लिए यह कीमत देनी पड़े की फिर चाहे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों या बच्चों और युवकों के मन पर विपरीत असर पड़े। विभाग के अधिकारियों न तो मंदिर-मस्जिद की परवाह है और न ही अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों की। अधिकारियों से सांठगांठ कर ठेका लेने वालों ने जहां चाहा वहीं देशी, अंग्रेजी, बीयर और भांग का ठेका खोल दिया, लेकिन विभागीय और जिला प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। बादशाहपुर विधानसभा अध्यक्ष सारिका वर्मा ने बताया की आम आदमी पार्टी शहर में हो रही प्रत्येक गैर कानूनी गतिविधि पर आवाज उठाएगी और तब तक उठाएगी जब तक उस पर सुनवाई ना हो साथ ही महावीर वर्मा गुड़गांव विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों पर ऐसा लगता है कि भाजपा का ही कब्जा है ।वे सिर्फ उन लोगों के लिए ही बनी है ।क्योंकि शहर में जहां कहीं भी साइन बोर्ड जोकि नागरिकों के लिए दिशा बताने का कार्य करते हैं। उन पर उनके बड़े-बड़े बैनर लगे होते हैं ।आला अधिकारियों को बहुत बार इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है ।परंतु कोई सुनवाई नहीं होती है ।आए दिन नए बैनर उन साइन बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं। तो प्रशासन का ध्यान शहर की सुंदरता खराब करने वाले लोगों पर कतई नहीं है। शराब की दुकानों के संचालन में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जाए ।धार्मिक स्थल या स्कूल से 50 मीटर दूर दुकान खोलने का प्रावधान हो। यदि मंदिर, मस्जिद ,रेजिडेंस है तो वहां शराब का ठेका किसी कीमत पर ना खुले।

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