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नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण पर योगी कैबिनेट ने दी पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को मंजूरी

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नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण पर योगी कैबिनेट ने दी पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को मंजूरी
उत्तर प्रदेश। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। अब इन्हीं संस्तुतियों के आधार पर नगरीय निकायों की सीटों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट ने इन सिफारिशों के आधार पर सीटें आरक्षित करने के निर्देश विभाग को भी दे दिए हैं।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि निकाय चुनाव को लेकर पांच दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद कुछ याचिकाएं उच्च न्यायालय में दायर की गईं थीं। बाद में सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। न्यायालय ने आरक्षण की प्रक्रिया को समर्पित आयोग बनाकर जांचने के आदेश दिए थे। 27 दिसंबर को उच्च न्यायालय का आदेश आया था, जिसके अगले ही दिन 28 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने पांच सदस्यीय “उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग” का गठन किया। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह माह का समय दिया गया था। आयोग ने आधे से भी कम समय में गुरुवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने शुक्रवार को स्वीकार कर लिया है।

कैबिनेट के अन्‍य अहम फैसले

  • अगले वर्ष अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा होने पर वहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में होने वाली भारी वृद्धि के चलते राज्य सरकार जिले में बुनियादी ढांचा को विस्तार देने में जुटी है।
  • राज्य सरकार ने अयोध्या में 465 करोड़ रुपये के खर्च से तीन सड़कों को चौड़ा करने और उन्हें विस्तार देने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
  • प्रदेश में एविएशन गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार के सृजन की संभावनाएं तलाशने और राजस्व संग्रह के दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार हवाई पट्टियों के उपयोग के लिए नीति लेकर आई है।
  • कैबिनेट ने उप्र राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग के लिए नीति-2023 को स्वीकृति प्रदान की। नई नीति में तमाम पुराने प्रविधानों को समाहित करते हुए निजी संस्थाओं के लिए हवाई पट्टी के उपयोग पर विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है।

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