मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत 30 मई तक करें आवेदन
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत 30 मई तक करें आवेदन
सहायक आयुक्त उद्योग अर्चना कुमारी ने अवगत कराया है कि बेरोजगार युवकों को रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिये नये उद्यम स्थापित करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत (एम0वाई0एस0वाई0) आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि योजना की गाइड लाइन के अनुसार 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के पर्याप्त अनुभव, तकनीकी योग्यता, भौगोलिक स्थिति व उद्योग की विशेष समझ रखने वाले एवं जिनकी स्किल प्रोजेक्ट की बाईबिलटी अच्छी है हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी अधिकतम 25 लाख रूपये एवं सेवा कार्य के लिये अधिकतम 10 लाख रूपये तक की परियोजना में बैको के माध्यम से आनलाइन DIUPMSME.UPSDC.GOV.IN पर 30 मई तक ऋण आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना राशि का 25 प्रतिशत अधिकतम
6.25 लाख अनुदान देय है। आफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किये जायेगें। आवेदक के पास उद्योग स्थापनार्थ पर्याप्त भूमि एवं भवन की व्यवस्था हो। सामान्य जाति के उद्यमियों के लिये 10 प्रतिशत व अनुसुचित जाति, जनजाति, ओ0बी0सी0, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उद्यमियों को 5 प्रतिशत अंशदान के रूप में अपनी निजी पूंजी लगानी होगी। आवेदक या उसके परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में किसी ऐसी योजना से ऋण प्राप्त न किया हो जिसमें उसको अनुदान या सब्सिडी मिली हो। आवेदनकर्ता किसी भी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिये। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र एवं आरक्षित व विशिष्ट श्रेणी के लाभार्थियों को सक्षम प्राधिकारी से तद्सम्बधी प्रमाण पत्र और ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ग्राम प्रधान का अनापत्ति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
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