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पैन और आधार लिंक करवाने की आज आखिरी दिन , जानें जल्द लिंक करने का आसान प्रोसेस

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Aadhar-Pan Link: पैन और आधार लिंक करवाने की आज आखिरी दिन , जानें जल्द लिंक करने का आसान प्रोसेस

नई दिल्ली: आज जून महीने का आखिरी दिन हैं। जिन लोगों ने अपने पैन और आधार लिंक नहीं करवाया वो आज जल्द ये काम कर लें। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2023 है। इस काम को करने के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी। लेकिन फिर से एक साथ तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया था।पैन-आधार लिंक नहीं करने पर आपका PAN Card डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है।

आज पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए लोगों को 1000 रुपये जुर्माने के रूप में भरने होंगे। वहीं फॉर्म में भी इससे संबंधित बदलाव देखने को मिलेगा
इसके तहत जब आप पैन को आधार से लिंक कराने के लिए जुर्माना भरेंगे, तो इस दौरान आपको असेसमेंट ईयर (AY) का ऑप्शन मिलता है। इनकम टैक्स विभाग ने अब असेसमेंट को ईयर को अपडेट कर दिया है। लेट फीस के पेमेंट के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनना होगा। पिछली डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनना था।

आधार और पैन ऐसे लिंक करें
इनकम टैक्स फाइलिंग वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं।
रजिस्टर करें. अगर पहले से रजिस्टर हैं तो आपका PAN नंरब ही यूजर id होगी।
यूजर ID और पासवर्ड (date of birth) एंटर करके लॉग इन करें।
एक नया विंंडो पॉप अप होगा. यहां आपको PAN को Aadhaar से लिंक करने को कहा जाएगा. आप मेनू बार में जाएं और ‘Profile Settings’ में जाएं और ‘Link Aadhaar’.पर क्लिक करें।
पैन कार्ड में दी गई जानकारी के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ और जेंडर पहले से मेंशन होगा।
अगर PAN की जानकारी और पैन में कुछ मिस मैच है तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा।
अगर आपका आधार और पैन की जानकारी मैच करती है तो अपना Aadhaar नंबर एंटर करें और link now बटन पर क्लिक करें।
एक pop-up मैसेज आएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपका आधार पैन से सफलतापूर्वक जुड़ गया है।

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