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लाल मिर्च डालने में किसका हाथ, बताने वाले को मिलेंगे दो लाख

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लाल मिर्च डालने में किसका हाथ, बताने वाले को मिलेंगे दो लाख

डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल ने की दो लाख कैश प्राइस की घोषणा

मामला गुरुग्राम में सुभाष चौक से करीब एक करोड़ कैश लूटने का

कैश वैन से नगद रकम लूटने का यह मामला बीते 18 अप्रैल का

फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम ।
 लाल मिर्च डालकर करीब एक करोड रुपए लूटने की वारदात के 4 दिन बीत जाने के बाद भी शातिर लुटेरों का कोई ठोस सुराग नहीं लग सका है । मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने नगदी लूटने वालों के विषय में जानकारी या फिर ठोस सुराग बताने पर दो लाख कैश प्राइस देने की घोषणा की है । लूट की वारदात के संदर्भ में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ सदर थाना में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है ।

हरियाणा पुलिस के डीजीपी पीके अग्रवाल के द्वारा कहा गया है कि शातिर लुटेरों के विषय में जानकारी देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी । बीते 18 अप्रैल को हरियाणा के राज्यपाल गुरुग्राम में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे । ऐसे में पुलिस प्रशासन का चाक-चौबंद रहना स्वाभाविक था और पुलिस विभिन्न नाकों पर मुस्तैद भी थी । लेकिन बेहद शातिर दिमाग लुटेरों के द्वारा सुभाष चौक पर कैश कलेक्शन करने वाली कैश वैन से उस वक्त नगदी लूट ली गई, जब एक कर्मचारी एक कंपनी से नगदी लेने के लिए गया हुआ था तथा 2 कर्मचारी वैन में ही मौजूद थे। बताया गया है उसी दौरान ही एक काले रंग की गाड़ी में 5 लुटेरे पहुंचे और कैश वैन में मौजूद कर्मचारियों की आंखों में लाल मिर्च डालकर 96 लाख 32 हजार 931 रुपए लूटकर फरार हो गए । इन लुटेरों के बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की ठोस जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी है । बताया गया है कि गुरुग्राम पुलिस की विभिन्न टीमें अपने स्तर पर लुटेरों की और उनके द्वारा लूट में इस्तेमाल किए गए वाहन की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है । सूत्रों के अनुसार पुलिस के द्वारा कैश लूटने की वारदात को अंजाम देने के लिए आने और वारदात के बाद भागने वाले संभावित रास्तों में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी लुटेरों की पहचान के लिए अपनी जांच के दायरे में शामिल रखा गया है ।

कैश ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का लाइसेंस रद्द की सिफारिस
बीते 18 अप्रैल को साइबर सिटी के सुभाष चौक के नजदीक कैश कलेक्शन वैन से नगदी लूटने की घटना के बाद अपनी जांच में गुरुग्राम पुलिस ने गैस ट्रांसपोर्टेशन में शामिल एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है । लूट की इस वारदात को लेकर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एस एंड आईबी कंपनी जोकि कैश ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, उसके द्वारा गंभीर लापरवाही बरतना अपनी जांच में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा पाया गया है। कंपनी निजी सुरक्षा विनियमन अधिनियम 2005 और हरियाणा निजी सुरक्षा के नियमों को नकद परिवहन गतिविधि नियम 2019 में निर्धारित शर्तों के पूर्ण उल्लंघन में कैश  ट्रांसपोर्टेशन में कर रही थी। नकदी के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जा रही ईसीसीओ कार अनुसूची 1 (संलग्न) में निर्धारित डिजाइन के किसी भी विनिर्देश का अनुपालन नहीं करती थी। नकदी वाले बैग-डिब्बे के साथ कोई ग्रिल नहीं था; कोई कैश बॉक्स नहीं, कार की खिड़कियों और विंडस्क्रीन में कोई तार की जाली नहीं लगाई गई थी। कोई सीसीटीवी नहीं; जीएसएम आधारित ऑटो डायलर सिस्टम के साथ कोई अलार्म/हूटर भी वैन में नहीं था। कंपनी ने कैश वैन में कर्मियों की तैनाती के संबंध में निर्धारित सभी मानदंडों का भी उल्लंघन किया । केवल 3 व्यक्ति (ड्राइवर सहित) एक्को वैन में थे, कोई सशस्त्र सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था, सभी 3 कर्मियों को हाल ही में नौकरी पर रखा किया गया था और वे प्रशिक्षित नहीं लग रहे थे।

पुलिस जांच के मुताबिक कर्मचारियों ने खिड़कियां खुली रखीं और नकदी ढीले बैग में पड़ी थी । इनत माम लापरवाही के मद्देनजर, डीसीपी ईस्ट, वीरेंद्र विज ने निजी सुरक्षा मैसर्स एस एंड आईबी प्राइवेट कंपनी का लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश की है। उन्होंने सिफारिश की है कि उपरोक्त कंपनी को भी ब्लैक लिस्टेड किया जाए। पुलिस कमिश्नर  गुरुग्राम ने कहा कि जिस बैंक ने नकदी के परिवहन के लिए कंपनी के साथ अनुबंध किया था, उसे नकद परिवहन की निगरानी में उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। उन्होंने डीसीपी को गुरुग्राम में बैंकों तक पहुंचने और कैश ट्रांसपोर्टेशन में शामिल ऐसी निजी कंपनियों की संख्या का पता लगाने और हरियाणा निजी सुरक्षा से कैश ट्रांसपोर्टेशन गतिविधि नियम 2019 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिये है।

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