मोटरसाइकिल में सवार हुए कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी का वीडियो वायरल, ट्रोल होने की ये भी बनी वजह
मोटरसाइकिल में सवार हुए कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी का वीडियो वायरल, ट्रोल होने की ये भी बनी वजह
राजस्थान की सरकार में दो बार मंत्री, राजस्थान विधानसभा में एक बार नेता प्रतिपक्ष और बाड़मेर की गुड़ामालानी विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 6 बार विधायक रहे हेमाराम चौधरी एक बार फिर सुर्ख़ियों में हैं। प्रदेश में दो चरणों के चुनाव ख़त्म होने और 4 जून को नतीजे आने के बीच कांग्रेस पार्टी के इस दिग्गज नेता की चर्चा फिलहाल, एक अलग ही वजह से हो रही है
वीडियो हो रहा वायरल
दरअसल, हेमाराम चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे एक मोटरसाइकिल में सवार दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में चौधरी पीछे बैठे हैं, जबकि चालक मोटरसाइकिल चला रहा है। वीडियो उनके बाड़मेर में ही एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाने का बताया जा रहा है
दो धड़ों में बंटे यूज़र्स
वीडियो वायरल होने के पीछे दो कारण सामने आए। दोनों ही कारणों को सपोर्ट करते यूज़र्स भी दो धड़ों में बंटे दिख रहे हैं। एक पक्ष के यूज़र्स जहां चौधरी के मोटरसाइकिल की सवारी को उनकी सादगी का प्रतीक बता रहे हैं, वहीं दूसरे धड़े के यूज़र्स चौधरी और बाइक सवार के बिना हेलमेट होने के कारण इसे सड़क नियमों की अवहेलना बताते हुए ऐतराज़ जता रहे हैं
क्या हेमाराम चौधरी ने तोड़े नियम
वीडियो वायरल होने और ऐतराज़ उठने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या हेमाराम चौधरी ने हेलमेट नहीं पहनकर किसी तरह के सड़क सुरक्षा संबंधी नियम तोड़े हैं? क्या चौधरी ऐसे लोगों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें हेलमेट लगाने में छूट मिली हुई है
इसी ही सादगी की दुनिया कायल है
मालाणी के कद्दावर कांग्रेस नेता श्री हेमाराम चौधरी(गुड़ामालानी)से”6 बार” विधायक, 2बार कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष अपने भतिज के साथ बाइक पर 47′ की कड़कड़ाती धूप में कार्यकर्ताओ के साथ बेजुबान पक्षियों के परिण्डे वितरित कार्यक्रम में जाते हैं
सभी के लिए अनिवार्य है हेलमेट
वैसे सड़क पर दोपहिया वाहन चलाने के दौरान खुद की सुरक्षा के लिए सिर पर हेलमेट पहनना ज़रूरी है। यही कारण है कि मोटर वेहिकल एक्ट के तहत भी हेलमेट को वाहन चलाने वालों और उसके पीछे सवारी करने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें सड़क पर हेलमेट ना पहनने की छूट मिली हुई है। ऐसे विशेष लोग अगर सड़क पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालते पकडे भी जाते हैं, तो उनका चालान नहीं कटता। हेलमेट रेगुलेशन एंड लॉ इन इंडिया के नियमों के अनुसार, चार साल की उम्र के ऊपर जो भी बाइक या स्कूटी पर बैठता है, उसे हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ना सिर्फ वाहन चलाने वाला, बल्कि पीछे बैठे शख्स के लिए भी यही नियम हैं। ऐसा नहीं होने पर ड्राइविंग लाइसेंस के रद्द होने से लेकर जुर्माने और जेल तक का प्रावधान है
हेलमेट लगाने और चालान से इन्हें है छूट
कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें वाहनचालकों को हेलमेट पहनने पर छूट है। इनमें पगड़ी पहनने वाले सिर्फ सिख समुदाय के लोग शामिल हैं। सिखों की पगड़ी को धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए इन्हें छूट। इनके अलावा अगर किसी को ऐसी मेडिकल कंडीशन है, जिसके कारण वो सिर पर हेलमेट नहीं पहन सकता, तब सबूत के साथ वो भी हेलमेट और चालान से बच सकता है
कई बार विवादों में रही पगड़ी
सिख समुदाय को छोड़ अन्य किसी को हेलमेट नहीं पहनने की छूट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सिर पर पगड़ी बांधकर टू-व्हीलर चलाते हैं। इस बात को लेकर सडकों पर वाहन चालक और ट्रेफिक पुलिस के बीच विवाद होना आम बात है
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