1 अप्रैल से नहीं चलेंगे यह वाहन सरकारी विभागों में 15 वर्ष पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा, पहले से रजिस्टर्ड वाहनों के सेर्टिफिकेट होंगे रद्द
जोधपुर सरकारी विभागों में 15 वर्ष से पुराने वाहन अब नहीं चलेंगे। इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और रिन्यू नहीं होगा। यह व्यवस्था कल 1 अप्रैल से लागू होगी। बता दें कि वाहनों के यह नए नियम देश की सुरक्षा में लगे वाहनों पर लागू नहीं होंगे
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी आदेश और आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार के पत्र की अनुपालना में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामनारायण बडगूजर ने बताया कि केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 52 के बाद 52क को भी अन्तःस्थापित किया गया था। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगें इस नियम के प्रावधान के अनुसार राजकीय वाहन अपने रजिस्ट्रेशन से 15 वर्ष बाद सड़क पर नहीं चलेंगे। यानि जिन राजकीय वाहन को रजिस्टर्ड हुए 15 वर्ष हो गए है उन्हें अब नहीं चला सकते।
1 अप्रैल के बाद ऐसे राजकीय वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसे वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र रद्द हुआ माना जाएगा। बता दें कि यह नियम देश की रक्षा के लिए कार्यात्मक प्रयोजन और आन्तरिक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन यानों पर लागू नहीं होगा।
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