12वीं क्लास की लड़की से रेप करने वाले को 10 वर्ष की कैद, साढ़े 7 साल बाद मिला न्याय
गौतमबुद्ध नगर कोर्ट का फैसला : 12वीं क्लास की लड़की से रेप करने वाले को 10 वर्ष की कैद, साढ़े 7 साल बाद मिला न्याय
– ग्रेटर नोएडा : नाबालिग लड़की से रेप के मामले में गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने साढ़े 7 साल बाद फैसला सुनाया है। आरोपी को 8 साल बाद सजा सुनाई गई है। जिला न्यायालय ने आरोपी पर 80 हजार रुपए का जुर्माना और 10 साल की कैद सुनाई है। इस मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से दो आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि बादलपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती थी। वह गाजियाबाद के एक ब्यूटी पार्लर में कोर्स भी कर रही थी। जिसके चलते वह 16 जून 2016 को गाजियाबाद ब्यूटी पार्लर गई थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। इस मामले में नाबालिग लड़की के पिता ने बादलपुर कोतवाली को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। अतिरिक्त पॉस्को एक्ट जज ने सुनाया फैसला इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल के साथ रविंद्र और विषु को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट के सामने दाखिल किया। जिसमें लिखा गया था कि रविंद्र और विषु ने मुख्य आरोपी राहुल चौधरी का साथ दिया। इस मामले में लंबे समय तक सुनवाई चलती रही और अब फैसला हो गया है। अतिरिक्त पॉस्को एक्ट जज विकास नागर ने विकास नागर ने राहुल चौधरी को आरोपी मानते हुए 10 साल की कैद सुनाई है। इसके अलावा उस पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 10 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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