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दिल्‍ली हाईकोर्ट का आदेश, स्‍टैंडिंग कमेटी चुनाव अमान्‍य घोषित करने का अधिकार महापौर को नहीं

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दिल्‍ली हाईकोर्ट का आदेश, स्‍टैंडिंग कमेटी चुनाव अमान्‍य घोषित करने का अधिकार महापौर को नहीं

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव के नतीजों को सार्वजनिक किए बगैर फिर से चुनाव कराना नियमों के खिलाफ है।
नईदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि के महापौर के पास स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव के नतीजों को सार्वजनिक किए बगैर फिर से चुनाव कराना नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा कोर्ट ने बैलेट बॉक्स सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए है।

स्थायी समिति के सदस्यों के नए सिरे चुनाव को लेकर शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने को लेकर लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट में नए सिरे से चुनाव कराने पर रोक की मांग भाजपा की ओर से की गई थी।

शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) के 6 सदस्यीय स्थायी समिति के चुनाव परिणामों को लेकर भाजपा और आप के सदस्यों ने एक-दूसरे पर पथराव किया था। मेयर शैली ओबेरॉय द्वारा एक वोट को अमान्य घोषित किए जाने के बाद यह हंगामा हुआ था। शुक्रवार में सदन में हुए जूतम-पैजार में कुछ पार्षदों को चोट भी लग गई थी।

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