दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र अब होगी 21 साल, नहीं खुलेगी नई दुकान
दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र अब होगी 21 साल, नहीं खुलेगी नई दुकान
प्रधान संपादक योगेश
दिल्ली की एक्साइड पॉलिसी में केजरीवाल सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इसके तहत राजधानी में बेनामी शराब की दुकानें बंद होंगी. इसके साथ ही शराब की दुकानों के लिए नए नियम घोषित किए जाएंगे. दिल्ली सरकार के इस फैसले से राज्य में शराब की अवैध तस्करी पर रोक लगेगी.
साथ ही एक्साइज रेवेन्यू में 20 प्रतिशत यानि कि 1 से 1000 करोड़ रुपए की बढ़त होगी. अंडरएज के खिलाफ केजरीवाल सरकार नई मुहिम चलाएगी. बता दें कि यूपी और मध्य प्रदेश की तरह अब दिल्ली में लीगल उम्र 21 साल होगी. वहीं 21 साल से जिसकी कम उम्र होगी उन युवकों को आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही केजरीवाल सरकार नकली शराब को खत्म करने के लिए दिल्ली में भारत का सबसे पहला इंटरनेशनल स्तरा का चेकिंग लैन बनाएंगे.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने प्रेस वार्ता में इसके बारे में जानकारी दी. सिसौदिया ने बताया कि दिल्ली में 20% ओवर सर्व्ड हैं, जहां एक-एक गली में कई दुकानें हैं. कई मॉल ऐसे हैं, जहां 8-10 शराब की दुकानें हैं. 850 दुकानों में आधी दुकानें 45 वार्ड में हैं. 50 प्रतिशत रिवेन्यु वार्ड 46 से आ रहा है यानी बाकी इलाकों में चोरी हो रही है.
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