हाई काेर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को हाजिर होने दिए निर्देश
High Court News: हाई काेर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को हाजिर होने दिए निर्देश
जबलपुर। हाई कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश की नाफरमानी के रवैये को आड़े हाथों लिया इसी के साथ जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी को हाजिर होने के निर्देश दे दिए मामले की सुनवाई शनिवार, एक अप्रैल को फिर से होगी न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान याचिकाकर्ता प्राथमिक शाला, झालौन में पदस्थ सहायक शिक्षक बसंत कुमार शर्मा की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा, शिवम शर्मा व अमित स्थापक ने पक्ष रखा।
56 हजार 421 से 34 हजार 523 कर दिया वेतन
उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता को फरवरी, 2021 तक प्रतिमाह 56 हजार 481 रुपये वेतन मिलता था। किंतु मार्च, 2021 में महज 34 हजार, 523 रुपये वेतन भुगतान किया गया। इस बारे में पूछताछ करने पर रिकवरी की जानकारी दी गई। जिससे असंतुष्ट होकर याचिका दायर की गई हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिये रिकवरी पर रोक लगा दी। इसके बावजूद अंतरिम आदेश का पालन न करते हुए रिकवरी जारी रखी गई। अत: अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से याचिका पर पारित अंतरिम आदेश निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश की नाफरमानी को गंभीरता से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को बुला लिया।
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