सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस केस के 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को चुनौती
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस केस के 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई। बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार पर दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से दोषियों की रिहाई का कारण पूछा। साथ ही केंद्र और गुजरात सरकार से समय से पहले रिहाई देने से जुड़ी फाइलें पेश करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।
कोर्ट ने कहा,’ आज यह बिलकिस के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार 1 मई तक फाइल पेश कर जवाबी हलफनामा दाखिल करें।’ अदालत में केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से ASG एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन लगाने पर विचार करेंगे, जिसमें रिहाई की फाइल मांगी गई है।
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