अदालत ने मोटरसाईकिल चोरी के आरोपी को दो वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई
अबोहर, 03 दिसंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में मोटरसाईकिल चोरी के आरोपी विनोद कुमार पुत्र राजा वासी अजीमगढ़ अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता इंद्रदीप पुत्र इंद्रपाल वासी वरियामनगर अबोहर के वकील कंवरसैन व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट कंवरसैन की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चोरी के आरोपी विनोद कुमार पुत्र राजाराम को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना 2 की पुलिस ने इंद्रदीप के बयानो के आधार पर मुकदमा नं. 14, 23.02.2019 भांदस की धारा 379, 411आईपीसी के तहत विनोद कुमार पुत्र राजाराम के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
Related Posts
Comments are closed.