मुख्तार अंसारी को पक्षकार बनाया जाए या नहीं, कोर्ट 21 मार्च को कर सकता है फैसला
ज्ञानवापी मामला; मुख्तार अंसारी को पक्षकार बनाया जाए या नहीं, कोर्ट 21 मार्च को कर सकता है फैसला
वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष से मुख्तार अंसारी को पक्षकार बनाए जाने को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने पक्षकार बनाए जाने संबंधी फैसले को सुरक्षित रख लिया है और 21 तारीख को इस संदर्भ में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.
दरअसल सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रशांत सिंह की अदालत में मुख्तार अंसारी ज्ञानवापी प्रकरण के मूल वाद में पक्षकार बनाए जाने संबंधी याचिका दायर कर चुके हैं. इस बारे में पहले से हिंदू पक्ष कर विजय शंकर रस्तोगी ज्ञानवापी में संपूर्ण परिसर का सर्वे करने की मांग भी उठा चुके हैं.इस बारे में आज सुनवाई हुई ज्ञानवापी के 1991 के प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मामले में सोमनाथ व्यास के नाती को पक्षकार बनाने के मामले में पुनर्विचार याचिका पर भी आज सुनवाई हुई है.
व्यास जी तहखाने में पूजा के अधिकार पाने के लिए शैलेंद्र व्यास ने खुद को मूल बाद में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है. जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. लॉर्ड विश्वेश्वर के मामले में भी सर्व को लेकर सुनवाई जारी है. 21 मार्च को अब इस मामले में भी अगली सुनवाई होगी.
1991 के मूल मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने को लेकर मुख्तार अहमद अंसारी की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई है. जिस पर पिछले दिनों भी सुनवाई हुई थी. इस मामले में आज सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. माना जा रहा है कि 21 मार्च को कोर्ट अपना आदेश पारित करेगा
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