प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग करने वालों पर निगम की बड़ी कार्रवाई
– खांडसी मंडी से टीमों ने जब्त किया 1000 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक
प्रधान संपादक योगेश
गुरूग्राम, । सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत गुरूग्राम में प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण एवं बिक्री को रोकने के लिए नगर निगम गुरूग्राम गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसके तहत टीमें विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई कर रही हैं।
इसी कड़ी में बुधवार को निगम टीमों ने खांडसा मंडी का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान टीमों को भारी सफलता मिली तथा मंडी से 1000 किलोग्राम से भी अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया गया। टीमों ने इन प्रतिबंधित प्लास्टिक आईटमों को दो वाहनों में भरकर निगम के सैक्टर-42 स्थित कार्यालय के स्टोर रूम में पहुंचाया गया। टीम ने 14 उल्लंघनकर्ताओं के 20 हजार रूपए के चालान भी किए। टीम में सफाई निरीक्षक भूपेन्द्र सिंह, जितेन्द्र, हरीश शर्मा, गौरव व अमन शामिल थे।
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से 120 माईक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक कैरीबैग के उपयोग, बिक्री, भंडारण व निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया गया है। नियमों के तहत इसका इस्तेमाल, भंडारण एवं बिक्री करने वालों के चालान किए जा रहे हैं तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में नगर निगम गुरूग्राम की 7 विशेष टीमें क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं।
ये आईटम हैं प्रतिबंधित : सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी प्लास्टिक स्टिक, आईसक्रीम प्लास्टिक स्टिक, डेकोरेशन के लिए थर्माकॉल की वस्तुएं, प्लास्टिक प्लेट, कप, गिला, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों की रैपिंग एवं पैकिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड की पैकिंग, सिगरेट पैकेट की पैकिंग तथा 120 माईक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरीबैग को प्रतिबंधित किया हुआ है।
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