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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया सरकार को लगा झटका

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया सरकार को लगा झटका

[ED] डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना “अवैध” सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने [ED] चीफ संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि [ED] चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने [ED] चीफ संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि [ED] चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है [SC] ने कहा कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है।

(31) जुलाई तक पद पर बने रहेंगे संजय कुमार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा [ED] निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है लेकिन वह (31) जुलाई (2023) तक इस पद पर बने रहेंगे. ताकि सुचारू परिवर्तन और सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि आने वाले समय में एफएटीएफ की समीक्षा होनी है [SC] ने कहा कि सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन सही है. कोर्ट ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर केंद्र के पास कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है।

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