सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी
सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है। सरकार ने अदालत में हलफनामा देते हुए कहा कि यह डिमांड सिर्फ शहरी एलीट क्लास की है, इससे आम नागरिकों के हित प्रभावित होंगे। साथ ही सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं खारिज करने की अपील की।
केंद्र ने तर्क दिया कि विवाह सामाजिक-कानूनी संस्था है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत सिर्फ विधायिका ही मान्यता दे सकती है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शादी को मान्यता देना अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है, जिसे तय करने से अदालतों को बचना चाहिए। अदालतें विवाह के लिए मौजूदा विधायी ढांचे को तोड़कर कानून न तो बना सकती हैं और न ही उन्हें मान्यता दे सकती हैं।
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