सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक रणवीर इलाहाबादिया का पासपोर्ट जारी करने से किया इनकार
नई दिल्ली: बीयरबाइसेप्स के नाम से मशहूर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह अपने शो में शालीनता बनाए रखेंगे.इस मामला की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने की.
अल्लाहबादिया का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने बेंच के सामने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने अंडरटेकिंग दाखिल की है और मामले की जांच में शामिल हुए हैं. वकील ने बेंच से एक शर्त को संशोधित करने का अनुरोध किया, जिसमें उनके मुवक्किल को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है और कहा कि इससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है. वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की आजीविका देश के भीतर और बाहर दोनों जगह हस्तियों का इंटरव्यू करना है.
महाराष्ट्र और असम सरकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को सूचित किया कि अल्लाहबादिया के खिलाफ जांच दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना है. बेंच ने अल्लाहबादिया के वकील से कहा कि जांच पूरी होने के बाद पासपोर्ट जारी किया जा सकता है. बेंच ने कहा कि जांच में उनकी जरूरत होगी, इसलिए उन्हें देश में ही रहना चाहिए.
जांच पूरी होने के बाद विचार
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने वचन दिया है कि उनके शो में शालीनता बनी रहेगी और विभिन्न मंचों पर लंबित किसी भी मुद्दे का उल्लेख नहीं किया जाएगा. पीठ ने अपने आदेश में कहा, “चूंकि याचिकाकर्ता को चल रही जांच में शामिल होने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए पासपोर्ट जारी करने और विदेश यात्रा की अनुमति देने के उनके अनुरोध पर जांच पूरी होने के बाद विचार किया जाएगा.”
‘द रणवीर शो’ शुरू करने की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दो हफ्ते बाद पासपोर्ट जारी करने के लिए अल्लाहबादिया के अनुरोध पर विचार करेगा. कोर्ट ने 3 मार्च को अल्लाहबादिया को नैतिकता और शालीनता बनाए रखने और इसे सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाने की शर्त पर अपने पॉडकास्ट ‘द रणवीर शो’ को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी.
बता दें कि अल्लाहबादिया पर कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए मामला दर्ज किया गया था. अल्लाहबादिया और रैना के अलावा, असम में मामले में नामित अन्य लोग कॉमेडियन चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा हैं. कोर्ट ने 18 फरवरी को इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था.
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