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सनराइज हाई स्कूल जट शाहपुर स्कूल बस का चालान

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सनराइज हाई स्कूल जट शाहपुर स्कूल बस का चालान

पटौदी एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण

3 प्राइवेट स्कूल बसों की जांच, सभी में पाई गई अनियमितताएं

स्कूल संचालकों को कमियां दूर करने को 15 दिन की मोहलत

फर्स्ट एड, सीसीटीवी, चालक परिचालक का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी

फतह सिंह उजाला
पटौदी ।
 स्कूली छात्रों की सुरक्षा सहित सुरक्षित आवागमन और स्कूल वाहन में किसी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना को देखते हुए पटौदी क्षेत्र के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों के वाहनों की औचक जांच की गई । मंगलवार को पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार तथा खंड  शिक्षा अधिकारी डॉ धर्मपाल दलबल सहित विभिन्न स्कूलों में स्कूली वाहनों की जांच के लिए पहुंचे ।

इस मामले में पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूली बस अथवा वाहन में अनियमितताएं पाए जाने पर सनराइज हाई स्कूल जट शाहपुर की स्कूल बस का चालान भी किया गया है । इसके अलावा मंगलवार को पटौदी क्षेत्र के डिवाइन डेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेरपुर, सनराइज हाई स्कूल जट शाहपुर और एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गदाईपुर में पहुंचकर स्कूली बसों सहित छात्राओं के आवागमन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के दौरान सभी स्कूलों में स्कूली वाहनों को लेकर तमाम प्रकार की अनियमितताएं जांच में सामने आई है । पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार ने बताया बाल सुरक्षित वाहन पालिसी के तहत पटौदी क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों की बसों का निरीक्षण और वाहन चालकों परिचालकों की जांच की गई । उन्होंने बताया राज्य सरकार और शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों और छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है तथा समय-समय पर प्राइवेट स्कूलों के वाहनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी पटौदी क्षेत्र के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में पहुंचकर स्कूल बस सहित चालक परिचालक की भी पड़ताल की गई ।

गौरतलब है कि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब छात्र छात्राओं के द्वारा बस में लड़ाई झगड़ा या फिर कथित रूप से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायतें भी की जाती है । यही कारण है कि हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग के साथ-साथ परिवहन विभाग के द्वारा स्कूली छात्रों की सुरक्षा सहित भयमुक्त और सुगम स्कूली आवागमन को प्राथमिकता देते हुए स्कूली वाहनों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया जो भी स्कूल छात्रों के आवागमन के लिए स्कूल बस या फिर अन्य वाहनों की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं , ऐसे सभी स्कूल बसों में प्राथमिक उपचार बॉक्स, फर्स्ट एड किट, सीसीटीवी कैमरे, चालक का वैध लाइसेंस, चालक और परिचालक का पुलिस वेरिफिकेशन के साथ ही यूनिफॉर्म में होना कथा वाहन का अधिकृत आरसी होना अनिवार्य है ।

पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार ने कहा कि मंगलवार की जांच के दौरान अथवा वाहनों में पाई गई अनियमितताओं को गंभीरता से लेकर स्कूल संचालकों को तमाम अनियमितताएं दूर करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी स्कूल बस या स्कूल वाहन ने अनियमितता पाई गई तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने कहा स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए सभी प्राइवेट स्कूल संचालक अपने स्कूल वाहनों शासन और प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक छात्रों के आवागमन के लिए इस्तेमाल करें।

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