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1 दिसंबर से बदल जाएंगे सिम खरीदने के नियम, फ्रॉड करने पर लगेगा 10 लाख तक का फाइन

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1 दिसंबर से बदल जाएंगे सिम खरीदने के नियम, फ्रॉड करने पर लगेगा 10 लाख तक का फाइन

नई दिल्ली:इस साल अगस्त में सरकार द्वारा पेश किए गए नए सिम कार्ड नियम 1 दिसंबर से लागू होने जा रहे है. कल से नए नियम कई बदलाव लाएंगे, जिसमें थोक सिम कार्ड की बिक्री पर बैन, पीओएस फ्रेंचाइजी, एजेंटों और वितरकों का अनिवार्य पंजीकरण शामिल है. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस-नए नियमों के तहत, PoS एजेंटों को अवैध गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता या लाइसेंसधारी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा. अगर पीओएस एजेंट किसी अवैध गतिविधि में पाए जाते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. टेलीकॉम कंपनी के साथ उनका जुड़ाव तीन साल के लिए समाप्त कर दिया जाएगा. इस कदम से सरकार को दूरसंचार कंपनियों के सिस्टम से दुष्ट विक्रेताओं की पहचान करने, उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालने और हटाने में मदद मिलने की उम्मीद है. केवाईसी रूल-नए नियमों के तहत, नए सिम कार्ड खरीदने या मौजूदा नंबर पर नए सिम के लिए आवेदन करने के लिए जनसांख्यिकीय विवरण अनिवार्य होगा. सिम कार्ड लेने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड पर क्यूआर कोड को स्कैन करके जरूरी जानकारी लिया जाएगा. विशेष रूप से, मोबाइल नंबर पिछले उपयोगकर्ता द्वारा डिस्कनेक्ट होने के 90 दिनों के बाद ही नए ग्राहक को सौंपा जाएगा. नियमों में यह भी कहा गया है कि ग्राहक को सिम बदलने के लिए पूरी केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा और आउटगोइंग और इनकमिंग एसएमएस सुविधाओं पर 24 घंटे की रोक होगी. सिम की थोक खरीदारी- सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड की थोक बिक्री पर बैन लगा दी है. लेकिन ग्राहक अभी भी एक आईडी कार्ड पर 9 सिम कार्ड तक खरीद सकेंगे।

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