रेरा का हंटर… ब्रह्म सिटी को, रेरा ने लगाया 2.50 करोड़ का जुर्माना
रेरा का हंटर… ब्रह्म सिटी को, रेरा ने लगाया 2.50 करोड़ का जुर्माना
बिना रजिस्ट्रेशन प्लॉट बेचना ब्रह्म सिटी को पड बय़ा बहुत महंगा
ब्रह्मा सिटी को अपने प्रॉजेक्ट रजिस्ट्रेशन को पर्याप्त समय दिया गया
इस विषय में रेरा के द्वारा दिसंबर 9 को आदेश जारी किया गया
ब्रह्मा सिटी फिर भी प्रोमोटर रजिस्ट्रेशन कराने में असफल ही रही
फतह सिंहह उजाला
गुरुग्राम । रीयल इस्टेट प्रमोटर ब्रह्मा सिटी प्राईवेट लिमिटेड को बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के प्लॉट्स बेचना महंगा पड़ गया है। ज्ञात हो कि ब्रह्मा सिटी को अपने प्रॉजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, मगर फिर भी प्रोमोटर रजिस्ट्रेशन कराने में असफल रही। बावजूद इसके ब्रह्मा सिटी ने 219 प्लॉट्स को बेचा। ब्रह्मा सिटी का यह कार्य रेरा एक्ट का उल्लंघन है।
रेरा के आदेश में कहा गया है कि हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा), गुरुग्राम, ने 2016 के रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ब्रह्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड पर 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस विषय में रेरा द्वारा दिसंबर 9 को आदेश जारी किया गया। रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए प्राधिकरण ने प्रमोटर पर 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह प्रॉजेक्ट वद हवपदह है और तीन महीने समय सीमा के भीतर इस परियोजना के पंजीकरण के लिए आवेदन करके इसे पूरा करना था। ,
61 से सेक्टर 65 में रेजिडेंशियल टाउनशिप डेवलप
प्रमोटर को रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है और समय-सीमा के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है। “प्रमोटर को इस नोटिस के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया जाता है। यदि प्रमोटर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए दंड को जमा करने में विफल रहता है, तो इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और प्रमोटर के खिलाफ रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 63 के तहत आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। प्रमोटर ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के सेक्टर 61 से सेक्टर 65 में प्लॉटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है।
पंजीकृत किए बिना 219 भूखंड बेचे
आदेश में कहा गया है, “सुनवाई के दौरान प्रमोटर द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और अन्य रिकॉर्ड और सबमिशन पर विचार करने पर प्राधिकरण संतुष्ट है कि प्रमोटर ने आरईआरए अधिनियम 2016 की धारा 3 (1) का उल्लंघन किया है। प्राधिकरण ने पाया कि प्रमोटर ने आरईआरए अधिनियम 2016 की धारा 3 के उल्लंघन में परियोजना के पंजीकरण के बिना भूखंड बेचे, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा दंडात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। प्राधिकरण ने यह भी देखा कि प्रमोटर ने परियोजना के अपंजीकृत क्षेत्रों में भूखंडों के हस्तांतरण विलेख अलग-अलग तारीखों पर किए। पिछले महीने 21 नवंबर को एक सुनवाई के दौरान दस्तावेजों की जांच करते हुए, प्राधिकरण ने पाया कि प्रमोटर ने परियोजना को रेरा के साथ पंजीकृत किए बिना 219 भूखंड बेचे, जो रेरा अधिनियम, 2016 का एक गंभीर अपराध है।
Comments are closed.