Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Rajni

दुष्कर्मी को 20 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 40 जुर्माने की सजा

10

दुष्कर्मी को 20 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 40 जुर्माने की सजा

13 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फैसला

अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत का फैसला

आरोपी की पहचान राम कृपाल जिला कानपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई

फतह सिंह उजाला

गुरुग्राम  16 जनवरी । 6 दिसंबर 2021 को थाना बादशाहपुर, गुरुग्राम में एक शिकायत 13 वर्षीय नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के संबंध में प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत पर थाना बादशाहपुर, गुरुग्राम में आईपीसी व पॉक्सो एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए 01 आरोपी राम कृपाल निवासी गांव बारामाउं जिला कानपुर शहर (उत्तर-प्रदेश) को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए।

 गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में माननीय अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उक्त आरोपी को पास्को एक्ट  के तहत 20 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 40 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Comments are closed.

Discover more from Theliveindia.co.in

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading