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नाबालिक के साथ दुष्कर्म, 20 साल कैद व 50 हजार जुर्माने की सजा

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नाबालिक के साथ दुष्कर्म, 20 साल कैद व 50 हजार जुर्माने की सजा

15 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी नाबालिक दोषी

घटना 26 नवंबर 2019 को थाना शिवाजी नगर गुरुग्राम की

एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत के द्वारा सुनाया गया फैसला

फतह सिंह उजाला

गुरुग्राम  20 मार्च । 26 नवंबर 2019 को थाना शिवाजी नगर, गुरुग्राम में एक शिकायत 15 वर्षीय नाबालिक लड़की के गुमशुदा होने के संबंध में प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत पर थाना शिवाजी नगर, गुरुग्राम में सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। अभियोग में जांच उपरांत नाबालिक लड़की को बरामद करके पॉक्सो एक्ट से संबंधित धाराएं जोड़ी गई।

गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए 01 नाबालिक आरोपी को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए।गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में माननीय अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गुरुवार 20 मार्च को  अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की माननीय अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। माननीय अदालत ने उक्त नाबालिक आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कैद  व 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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