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अब सोमवार को होगा राम गोपाल शर्मा की जमानत का फैसला

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अब सोमवार को होगा राम गोपाल शर्मा की जमानत का फैसला

गुरुग्राम एडिशनल सेशन जज डीएन भारद्वाज की कोर्ट में याचिका दायर

पटौदी कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने पर मामला पहुंचा सेशन कोर्ट

फतह सिंह उजाला
पटौदी । 
  हिंदू धर्म रक्षा मंच पटौदी के तत्वाधान में और भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर ओम सिंह चैहान की अध्यक्षता में पटौदी के रामलीला मैदान में आहूत लव जिहाद जमीन जिहाद धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर आहूत महापंचायत में वक्ता के तौर पर बोलने वाले रामगोपाल शर्मा उर्फ राम भगत गोपाल को ही टारगेट बनाया गया । 4 जुलाई को हुई पंचायत के एक सप्ताह के बाद में पटौदी के ही गांव जमालपुर के रहने वाले दिनेश पुत्र ब्रह्मप्रकाश के द्वारा रामगोपाल शर्मा और राम भगत गोपाल के खिलाफ पटौदी थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया।

इसके बाद में रामगोपाल शर्मा की जमानत के लिए गुरुग्राम बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट लोकेश वशिष्ठ , पटौदी बार के अध्यक्ष विशाल चैहान पटोदी बार के सचिव राजेश राव और एडवोकेट आर एस सैनी के द्वारा पटौदी कोर्ट में न्यायधीश मोहम्मद सगीर की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। इस जमानत याचिका पर गुरुवार को पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में हुई बहस के उपरांत देर सायं माननीय न्यायधीश की अदालत के द्वारा फैसला सुनाते हुए रामगोपाल शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। कथित रूप से जमानत याचिका इस बिनाह पर खारिज की गई कि आरोपी सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है और शांति भंग होने की भी आशंका है । गुरुवार देर शाम जमानत याचिका खारिज होने के आर्डर मिलने के बाद हिंदू संगठनों और सनातन अनुयायियों के द्वारा फैसला किया गया कि रामगोपाल शर्मा उर्फ राम भगत गोपाल  की जमानत याचिका के लिए अब गुरुग्राम सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जाए ।

गुरुग्राम बार के पूर्व प्रधान एवं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट लोकेश वशिष्ठ के द्वारा रामगोपाल शर्मा उर्फ राम भगत गोपाल की जमानत याचिका गुरुग्राम कोर्ट में एडिशनल सेशन जज माननीय डीएन भारद्वाज की अदालत में लगाई गई । अदालत ने इस जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कथित रूप से पटोदी पुलिस को भी अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी कर दिया है । एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि एडीशनल सेशन जज माननीय डीएन भारद्वाज की अदालत में अब 19 जुलाई सोमवार को रामगोपाल शर्मा उर्फ राम गोपाल भगत की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी और उन्होंने पूरा विश्वास व्यक्त किया है कि जो भी कुछ खामियां कथित रूप से पटौदी कोर्ट के द्वारा खारिज की गई जमानत याचिका के ऑर्डर में लिखी गई है , उनको ही आधार बनाकर साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए आदेश के मुताबिक अपने मुवक्किल की तरफ से पैरवी करते हुए उसे जमानत दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा ।

एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज और एडवोकेट लोकेश वशिष्ठ ने विश्वास जाहिर करते हुए कहा है कि न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है । तथ्यों के आधार पर बहस की जाएगी और पूरा विश्वास है कि रामगोपाल शर्मा उर्फ राम भगत गोपाल को माननीय अदालत के द्वारा राहत प्रदान करते हुए उसकी जमानत याचिका को भी स्वीकार कर लिया जाएगा । अब सभी की नजरें 19 जुलाई सोमवार को गुरुग्राम एडीशनल सेशन जज माननीय डीएन भारद्वाज की अदालत में जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है ।

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