Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Rajni

राजस्थान: जयपुर बम ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाने वाले चारों आरोपी बरी, हाईकोर्ट ने पलटा फैसला

497

राजस्थान: जयपुर बम ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाने वाले चारों आरोपी बरी, हाईकोर्ट ने पलटा फैसला

,,,,,राजस्थान की हाईकोर्ट ने जयपुर बम ब्लास्ट केस के चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मामले के दोषी एक नाबालिग का मामला किशोर बोर्ड को भेजा है। बाकी सभी अभियुक्तों को बरी किया।

इससे पहले साल 2019 में जयपुर की निचली अदालत ने जयपुर बम ब्लास्ट केस में फैसला सुनाते हुए इस मामले के चार आरोपियों को दोषी माना था। आरोपियों को UAPA के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी माना गया था। वहीं अदालत ने एक आरोपी शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया था। वहीं मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और एक नाबालिग को दोषी करार दिया था।हाईकोर्ट ने आज ट्रायल कोर्ट के फांसी वाली सजाय के फैसले को बदल दिया है।

बम ब्लास्ट में 71 लोगों ने गंवाई थी अपनी जान
राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों से पुरा जयपुर ही दहल उठा था। इस मामले में जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर समेत कई जगहों पर धमाके हुए थे। इन बम धमाकों के बाद करीब 71 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी जबकि 185 लोग घायल हुए थे। जयपुर ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था।

इस मामले में पांच आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं हैदराबाद पुलिस ने इस मामले से जुड़े दो आंतकियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी एक आतंकी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं तीन आरोपी लंबे समय तक फरार रहे जबकि दो आरोपियों की मौत हो चुकी है।

Comments are closed.

Discover more from Theliveindia.co.in

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading