सैशन कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी
सैशन कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी
”मोदी उपनाम” बयान से जुड़े मानहानि के मामले में सेशन कोर्ट के फ़ैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि के मामले में दो साल की सजा के निचली अदालत के फ़ैसले को सही ठहराया था. सूरत में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस नेता को 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी ‘सभी चोरों का मोदी उपनाम कैसे हो सकता है’ के लिए दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले के बाद वायनाड से सांसद चुने गए राहुल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था. राहुल ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान अप्रैल, 2019 में कोलार में यह टिप्पणी की थी
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