विद्यार्थियों को दुर्घटना से बचाने के लिए पंजाब सरकार की नई Policy
राज्य के सभी स्कूलों में नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। ऐसे में बसों या वैनों के जरिए स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स की सेफ्टी की चिंता भी स्कूल शिक्षा विभाग को सैशन शुरू होने से पहले ही हो गई है। यही वजह है कि विभाग ने सभी निजी स्कूलों को सरकार द्वारा लागू की गई सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी को अमल में लाने के निर्देश देकर बकायदा नियमों के सभी नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया है।
जानकारी अनुसार विभाग ने ट्रांसपोर्ट विभाग और पुलिस को भी एक कॉपी भेजकर स्कूलों के लिए चलने वाली बसों में पॉलिसी के नियमों को चेक करने के लिए कहा है। यही नहीं शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी ‘सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी’ लागू करने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी विभिन्न साधनों में स्कूल आते हैं। विद्यार्थियों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा ‘सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी’ जारी की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ‘सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी’ लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए।
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