बंगाल में राष्ट्रपति शासन-पैरामिलिट्री फोर्स तैनाती का आदेश देने से इनकार
बंगाल में राष्ट्रपति शासन-पैरामिलिट्री फोर्स तैनाती का आदेश देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम पर पहले ही दखल के लग रहे आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बैंच ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्देश दें।
वैसे भी हम पर कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल देने का आरोप लग रहा है। सीनियर जज बीआर गवई ने यह टिप्पणी वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से दायर याचिका पर दी है। बता दें कि जस्टिस गवई अगले महीने भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। यह टिप्पणी उस समय आई है, जब सुप्रीम कोर्ट और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। तमिलनाडु केस में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद यह मामला गरमा गया है।