अबोध बच्चों को दागने के मामलों में पुलिस ने दर्ज की दो एफआईआर
अबोध बच्चों को दागने के मामलों में पुलिस ने दर्ज की दो एफआईआर
शहडोल पुलिस ने दो अबोध बच्चों को गर्म चूड़ी से दागने के मामले में अलग अलग दो एफआईआर दर्ज की हैं
शहडोल। पुलिस ने दो अबोध बच्चों को गर्म चूड़ी से दागने के मामले में अलग अलग दो एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस ने बताया है कि एक फरवरी को मेडिकल कालेज से प्राप्त तहरीर के आधार पर मर्ग कायम किया गया।
मर्ग जांच के दौरान मृतका रूचिता कोल के स्वजन से पूछताछ में उन्होंने बताया कि मृतिका के पैदा होने के 15 दिन बाद उसे निमोनिया होने से उसका इलाज खैरहा में कराने के उपरांत 11 दिसंबर को रमवतिया चर्मकार निवासी सामतपुर द्वारा मृतका को कंडे के आग से सेकाई करने के दौरान निर्दयतापूर्वक काली चूड़ी के गर्म टुकड़े से पेट में कई जगह दागी थी।
स्वास्थ्य खराब होने से मेडिकल कालेज में एक फरवरी को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जिस पर आरोपिता रमवतिया चर्मकार के विरुद्ध डंग एण्ड मैजिक रेमडीज अबजेक्शनल एडवरटाईज एक्ट 1954 की धारा 7 एवं 324 के तहत अपराध घटित करना पाया गया।
दाई ने पेट में दागा
थाना सिंहपुर में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार पीड़िता शुभि कोल उम्र तीन माह निवासी सामतपुर के पिता सूरज कोल तथा मां सोनू कोल द्वारा बताया कि करीब तीन माह पहले बच्ची शुभि उर्फ शुभू कोल ग्राम सामतपुर की अज्ञात दाई द्वारा अपने घर बुलाकर बच्ची शुभि कोल को पीड़िता के पेट में कई जगह दागी थी। इसके बाद वह और अधिक बीमार हो गई तो उपचार कराने मेडिकल कालेज शहडोल ले गए। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात दाई निवासी सामतपुर पर मामला दर्ज कर लिया है।थाना सिंहपुर में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।
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