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एक जनवरी से 120 माईक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक कैरीबैग रहेगी प्रतिबंधित

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एक जनवरी से 120 माईक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक कैरीबैग रहेगी प्रतिबंधित

  • प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत 120 माईक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक कैरीबैग का इस्तेमाल, भंडारण, बिक्री करने वालों के किए जाएंगे भारी चालान

प्रधान संपादक योगेश

गुरूग्राम । नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से 120 माईक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक कैरीबैग प्रतिबंधित कर दी जाएगी। नियमों के तहत इसका इस्तेमाल, भंडारण एवं बिक्री करने वालों के चालान किए जाएंगे तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त कर लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अभी तक 75 माईक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक कैरीबैग को प्रतिबंधित किया हुआ है। इस पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम गुरूग्राम की टीम लगातार कार्य कर रही हैं। नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान किए जा रहे हैं तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिनके पास अभी 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक कैरीबैग का स्टॉक है, वे इसे 31 मार्च तक खत्म कर लें तथा 1 जनवरी के बाद इसका इस्तेमाल, बिक्री व भंडारण ना करें। नगर निगम गुरूग्राम की टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं तथा प्रतिबंधित आईटमों का इस्तेमाल, बिक्री एवं भंडारण करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक आईटमों तथा 75 माईक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन कैरीबैग को प्रतिबंधित किया गया था। सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में नगर निगम गुरूग्राम की 7 विशेष टीमें गठित की गई थी। इन टीमों ने अब तक 3403 उल्लंघनकर्ताओं के चालान करते हुए 25.97 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है तथा 7721 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई है।

ये आईटम हैं प्रतिबंधित : निगमायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी प्लास्टिक स्टिक, आईसक्रीम प्लास्टिक स्टिक, डेकोरेशन के लिए थर्माकॉल की वस्तुएं, प्लास्टिक प्लेट, कप, गिला, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों की रैपिंग एवं पैकिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड की पैकिंग, सिगरेट पैकेट की पैकिंग, 100 माईक्रोन से कम वाले प्लास्टिक एवं पीवीसी बैनर तथा 75 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरीबैग प्रतिबंधित हैं। सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से 120 माईक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरीबैग को भी प्रतिबंधित किया जा रहा है।

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