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गुरुग्राम में केवल ग्रीन पटाखे बनाने, चलाने, बिक्री की अनुमति

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गुरुग्राम में केवल ग्रीन पटाखे बनाने, चलाने, बिक्री की अनुमति

अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री व चलाने पर प्रतिबन्ध

एनजीटी तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जारी आदेश

सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम । 
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशानुसार एनसीआर क्षेत्र सहित पूरे राज्य में केवल ग्रीन पटाखे बनाने , चलाने व उनकी बिक्री की अनुमति दी गई है। अन्य सभी प्रकार के पटाखे व सामान्य पटाखे बनाने, बेचने तथा चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यह प्रतिबंध आगामी आदेशों तक जारी रहेगा । प्रदेश  में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह फैसला किया है। बोर्ड ने केवल ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी गई है।  इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिला गुरुग्राम में इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा । उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

डीसी यादव के अनुसार बोर्ड ने कहा है कि अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रदेश में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है जिससे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है इसलिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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