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पटौदी मंडी नगर परिषद की अधिसूचना, दावे-आपत्ति के लिए 6 सप्ताह

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पटौदी मंडी नगर परिषद की अधिसूचना, दावे-आपत्ति के लिए 6 सप्ताह

पटौदी-हेलीमंडी पालिका सहित साथ के दस गांव शामिल करने का प्रस्ताव

राज्यपाल के द्वारा पटौदी मंडी नामित परिषद की जारी की गई अधिसूचना

पटौदी-हेलीमंडी पालिका सदन में परिषद के विरोध में प्रस्ताव पास कर चुकी

फतह सिंह उजाला
पटौदी । 
 विकास कार्यों को गति देने के लिए हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर पालिका पटौदी व हेलीमंडी का विलय करते हुए नगर परिषद बनाने की अधिसूचना जारी की है। वीरवार को जारी अधिसूचना में सरकार ने जिला उपायुक्त के माध्यम से आमजन से आपत्तियां तथा सुझाव मांगे हैं। अधिसूचना के अनुसार गांव नरहेड़ा, ज़नौला, रामपुरा, छावन, मिलकपुर, मिर्ज़ापुर, मुबारकपुर, देवलावास, हेड़ाहेडी तथा खानपुर को नई गठित की जाने वाली पटौदी मंडी नगर परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव है। जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में लोगों के दावे व आपत्तियां स्वीकार करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना में शामिल क्षेत्र का कोई भी नागरिक अपने सुझाव व आपत्तियां गुरुग्राम उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव को भेजे सकते हैं। हालांकि पटौदी-हेलीमंडी पालिका सदन में परिषद के विरोध में प्रस्ताव भी पास कर चुकी हैं।

पटौदी – मंडी, नवसृजित नगर परिषद का नाम
प्रवक्ता ने बताया कि दर्जा बढ़ने के साथ ही यहां पर आने वाले दिनों में स्टाफ व अन्य संसाधनों में बढ़ोतरी होगी जिससे निश्चित ही आमजन को मिलने वाली सेवाओं व सुविधाओं में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। पटौदी व हेलीमंडी पालिका के पटौदी मंडी परिषद बनने से अब एक ही जिले में दो परिषद कार्य करेंगी। इसके पहले सोहना नगर पालिका को 2014 में अपग्रेड कर नगर परिषद का दर्जा दिया जा चुका है।

वार्डों की संख्या में होगा इजाफा
प्रवक्ता ने बताया कि मौजूदा समय में दोनों नगर पालिका में अभी 30 वार्ड हैं। चूंकि अधिसूचना में दोनों नगर पालिकाओं को विलय करने के साथ ही 10 गांवों को भी शामिल किया गया है।ऐसे में परिषद बनने के बाद यहां पर वार्डों की संख्या में इजाफा होना तय माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पटौदी में 15 वार्ड है जिसमें तीन वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं 15 वार्डाे की अनुमानित जनसंख्या 21 हजार के करीब है। इसी प्रकार नगर पालिका हेलीमंडी में भी 15 वार्ड है  जिसमें चार वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं 15 वार्डाे की अनुमानित जनसंख्या 22 हजार 498 के करीब है। परिषद में शामिल होने वाले 10 गांवों की अनुमानित जनसंख्या 18277 के करीब है। प्रवक्ता ने बताया कि दोनों नगर पालिका व अधिसूचना में प्रस्तावित 10 गांवों की जनसंख्या का जोड़ किया जाए तो यह 62 हजार के करीब है।

स्थगित हुआ जिला परिषद का वार्ड आरक्षण ड्रा
प्रवक्ता ने बताया कि अधिसूचना जारी होने से पूर्व गुरुग्राम जिला परिषद के विभिन्न वार्डों को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित करने को लेकर शुक्रवार 24 जून को उपायुक्त कार्यालय में ड्रा रखा गया था। अब चूंकि जिला परिषद के 5 वार्डाे से 10 गांव परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव है। ऐसे में उपरोक्त सभी वार्डाे में जनसंख्या अनुपात का आंकलन कर पुनः वार्डबंदी कराई जाए या नही यह निर्णय लिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही वार्डाे को विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित करने के लिए ड्रा का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा।

जिला परिषद के ये वार्ड हुए प्रभावित
प्रवक्ता ने परिषद में शामिल जाने वाले गांवों व उससे प्रभावित हुए जिला परिषद के वार्डों की जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड चार से गांव मुबारिकपुर को परिषद में शामिल किया गया है । इस गांव की जनसंख्या लगभग 2944 है। वार्ड पांच से गांव जनौला व रामपुरा को परिषद में शामिल किया गया है। इन दोनों गांवों की अनुमानित जनसंख्या 5761 है। इसी प्रकार से परिषद में शामिल वार्ड सात के नरहेड़ा गांव की जनसंख्या 4414 है। परिषद में सबसे अधिक गांव वार्ड नौ से लिए गए है जिसमें गांव मिर्जापुर, मिलकपुर, छावन व देवलवास शामिल है व इन चारों गांवों की जनसँख्या 3466 है। इस प्रकार वार्ड दस से गांव हेड़ाहेड़ी व खानपुर को भी नगर परिषद में शामिल किया गया है। इन दोनों गांवों की जनसंख्या 1692 है।

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