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लोक अदालत में पांच बंदियों को रिहा करने के दिए आदेश

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लोक अदालत में पांच बंदियों को रिहा करने के दिए आदेश

सीजेएम ने जिला गुरुग्राम की भोंडसी जेल का किया निरीक्षण

बंदियों के स्वास्थ्य की जेल में नियमित रूप से जांच भी की जाए

वर्ष 2025 में पहली बार जेल में लोक अदालत का आयोजन किया

फतह सिंह उजाला

गुरुग्राम, 3 जनवरी।     जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रमेश चंद्र ने भोंडसी स्थित जिला कारागार का निरीक्षण किया और लोक अदालत में बंदियों के मामलों व शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान सीजेएम ने पांच बंदियों को रिहा करने के आदेश जारी किए।

सीजेएम रमेश चंद्र ने शनिवार को भोंडसी जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल में रह रहे पुरुष व महिला बंदियों के साथ बातचीत की और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि कड़ी सर्दी के मौसम को देखते हुए बंदियों को उचित सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। बंदियों के स्वास्थ्य की जेल में नियमित रूप से जांच की जाए। जेल की बैरकों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सत्यभान ने सीजेएम को बताया कि जेल में सभी बंदियों की सही ढंग से देखभाल की जा रही है।

 निरीक्षण के बाद सीजेएम की अध्यक्षता में जेल परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 21 मामलों की सुनवाई की गई। जो लोग छोटे जुर्म के मामलों में पिछले कई दिनों से जेल में बंद थे और जिनकी सजा की अवधि पूरी हो चुकी थी, ऐसे पांच व्यक्तियों को जुर्म का इकबाल तथा भविष्य में सभ्य नागरिक की तरह रहने की स्वीकारोक्ति के बाद सीजेएम ने रिहा करने के आदेश दिए गए। इन पांचों बंदियों ने जीवन में पहली दफा छोटी चोरी-चकारी जैसा अपराध किया था और वे  सजा का समय पूरा कर चुके थे।

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