200 वर्ग गज का प्लाट बेचकर एक करोड़ 7 लाख रुपए की ठगी
किसी दूसरे का प्लांट अपना प्लाट बढ़कर खरीदार से धोखाधड़ी का मामला
आरोपियों ने अपने साथी के साथ मिलकर की योजनाबद्ध तरीके से ठगी
गिरफ्तार आरोपी की पहचान भारत भूषण, बसई गुरुग्राम के रूप में की गई
आरोपी को अदालत में पेश कर लिया गया एक दिन का पुलिस हिरासत डिमांड
फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम 03 सितम्बर । 7 अगस्त को पुलिस उपायुक्त पश्चिम के कार्यालय के माध्यम से एक शिकायत पुलिस थाना सैक्टर-9ए, की पुलिस टीम को प्राप्त हुई । जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया कि वह अपने चाचा के लङके नितिश कुमार के साथ सांई प्रोपर्टी देवीलाल कॉलोनी, गुरुग्राम के कार्यालय में कृष्ण, सोनू नामक प्रोपर्टी डीलर से प्लॉट लेने के सम्बन्ध में मिले थे। जिन्होनें उसे (शिकायतकर्ता) बसई इण्डस्ट्रीयल एरिया में 200 वर्ग गज का एक प्लॉट दिखाया तो इसने उस प्लॉट को खरीदने के लिए हाँ कर दी। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा इससे उक्त प्लॉट के लिए तयशुदा राशि के हिसाब से कुल 01 करोङ 07 लाख रुपए अलग-अलग भाग में ट्रान्सफर करवा लिए। जिनमें से 80 लाख रुपए भारत-भूषण (मकान मालिक) के बैंक खाते में तथा 27 लाख रुपए कृष्ण व सोनू को नगद दिए गए।
उसने उपरोक्त व्यक्तियों से प्लॉट का कब्जा लेने के लिए कहा तो वे टाल-मटोल करने लगे। इसने जब आसपास के लोगों से पता किया तो इसे ज्ञात हुआ कि इसने जिस प्लॉट को खरीदा है । वह शमशेरसिंह नामक व्यक्ति के नाम है, जबकि इसको बताया गया था कि इस प्लॉट का मालिक भारत-भूषण नामक व्यक्ति है। उपरोक्त व्यक्ति द्वारा आपस में साजबाज होकर धोखाधङी से प्लॉट दिलाने के नाम पर इससे रुपयों की ठगी की है। प्राप्त शिकायत पर पुलिस थाना सैक्टर-9ए, गुरुग्राम में सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।
जिला पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक इंस्पेक्टर सतीश कुमार, ईन्चार्ज आर्थिक अपराध शाखा-II, गुरुग्राम ने नेतृत्व में सहायक-उप-निरीक्षक धर्मेन्द्र ने पुलिस टीम ने पुलिस टीम के साथ मिलकर उपरोक्त कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग जालसाजी करके प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगी करने में संलिप्त आरोपी भारत भूषण (उम्र-31 वर्ष) निवासी मकान नं. 266 नजदीक आर्य समाज मन्दिर, गाँव बसई, गुरुग्राम को मंगलवार को बसई, गुरुग्राम से काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी भारतभूषण उपरोक्त किराए पर मकान दिलाने का काम करता है और उपरोक्त अभियोग में शिकायतकर्ता से जिस प्लॉट के नाम पर उससे रुपए लिए गए थे वह प्लॉट इसकी जमीन में से काटा गया था। उस जमीन में से रास्ते की जमीन सहित कुछ जमीन की रजिस्ट्री इसके (भारतभूषण) नाम थी। जिसका फायदा उठाकर इसने अपने प्रोपर्टी डीलर साथियों (कृष्ण, सोनू) व अन्य साथी के साथ मिलकर योजना बनाई और एक ऐसा प्लॉट ढून्ढा जिसका मालिक यहां नही रहता था। योजनानुसार इन्होनें आरोपी भारतभूषण को शमशेरसिंह नामक व्यक्ति के प्लॉट का मालिक बनाया और उपरोक्त अभियोग में पीङित/शिकायतकर्ता को आरोपी भारतभूषण के नाम जमीन की प्रोपर्टी आई.डी. को शमशेर सिंह के प्लॉट की प्रोपर्टी आई.डी. बताकर शमशेर सिंह के प्लॉट को उपरोक्त अभियोग में पीङित/शिकायतकर्ता को बेच दिया और शिकायतकर्ता को धोखे में रखकर उससे 1 करोङ 07 लाख रुपयों की ठगी कर ली। इस ठगी में से 80 लाख रुपए आरोपी भारतभूषण उपरोक्त ने अपने बैंक खाते में प्राप्त किए तथा 27 लाख रुपए सोनू, कृष्ण व अन्य साथी ने नगद प्राप्त किए। आरोपी भारतभूषण उपरोक्त को बुधवार को अदालत के सम्मुख पेश करके 01 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया है। पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ करते हुए अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।