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13 वर्षीय बच्ची से अश्लीलता, तीन वर्ष की कैद और 10 हजार जुर्माना

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13 वर्षीय बच्ची से अश्लीलता, तीन वर्ष की कैद और 10 हजार जुर्माना

घटना 30 जून 2019 की, आरोपी को पुलिस ने उसी दिन ही दबोचा

मानेसर महिला थाना पुलिस ने अदालत में पेश किये साक्ष्य-गवाह

अदालत के आदेशानुसार आरोपी को भौंडसी जेल में बन्द कराया

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम। 
13 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लीलतापूर्वक छेड़छाड़ करने की वारदात को अन्जाम देने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 03 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत के द्वारा आरोपी को दोषी करार करते हुए यह सजा सुनाई गई।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक जुलाई 2019 को महिला थाना मानेसर में एक महिला ने एक लिखित शिकायत दी कि दिनांक 30.जून.2019 को यह अपनी बेटियों के साथ अपने किराए के मकान में सोई हुई थी। बिजली नहीं होने के कारण इसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और दरवाजे के बाहर सो गए। दरवाजे के बाहर की तरफ इसकी 13 वर्षिय बेटी सोई हुई थी। 01.जुलाई .2019 को सुबह समय करीब 04.30 बजे इसकी आँख खुली तो इसका पङोसी अफसार जो भी किराएदार है, इसकी बेटी के कपङे उतार रहा था। जिसे देखकर यह एकदम से चिल्लाई और उठकर उसकी तरफ भागी तो आरोपी मौके से भाग गया।

शिकायत पर महिला थाना मानेसर में पास्को एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के तहत नियमानुसार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया व थाना महिला मानेसर की पुलिस टीम ने इस मामले में तत्परता से कार्यवाही करते हुए ’आरोपी अफसार उर्फ अफसर पुत्र शराफत निवासी तिलावी, मुजफ्फरनगर, उत्तर-प्रदेश हाल किराएदार गाँव सीही, जिला गुरुग्राम’ को एक जुलाई .2019 को ही काबू करके गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार करने के उपरान्त आरोपी के खिलाफ साक्ष्य इक्कट्ठे करके व गवाहनों के ब्यान दर्ज किए गए तथा आरोपी के खिलाफ अदालत के सम्मुख चालान पेश किया गया था। पुलिस द्वारा अदालत के सामने आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्य, सबूतों व गवाहनों के आधार पर बुधवार को ’माननीय अदालत द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए 03 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई’ है। अदालत के आदेशानुसार पुलिस टीम द्वारा आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर जिला जेल भौंडसी बन्द कराया गया है।

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