अब सुपरटेक पर कसेगा शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर प्रोजेक्ट्स की सीबीआई जांच के दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर-बैंकों की मिलीभगत का पता लगाने के लिए सीबीआई को एनसीआर में सुपरटेक लिमिटेड की परियोजनाओं के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में बैंकों और रियल एस्टेट डिवेलपर्स के बीच गठजोड़ की ओर इशारा करते हुए इसे व्यापक रूप से देखने की जरूरत बताई। अदालत ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया कि वे सीबीआई को एसआईटी के गठन के लिए डीएसपी, निरीक्षक और कांस्टेबलों की सूची सौंपें।
साथ ही ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, आईसीएआई और आरबीआई को अपने वरिष्ठ अधिकारियों में से एक को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है, जो जांच में सहयोग करेंगे। दोनों राज्यों के डीजीपी द्वारा एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सीबीआई निदेशक सीबीआई अधिकारियों के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों व अन्य विशेषज्ञों आदि को शामिल करते हुए अपेक्षित विशेष जांच दल का गठन करेंगे।
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