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आरटीआई एक्टिविस्ट हरिन्द्र धींगड़ा व अन्य को नहीं जमानत

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आरटीआई एक्टिविस्ट हरिन्द्र धींगड़ा व अन्य को नहीं जमानत

साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

हरिन्द्र ढीगड़ा, बेटों व 01 साथी आरोपी पर गबन के हैं गंभीर आरोप

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम। 
हरिन्द्र ढीगड़ा की पत्नी पूनम धींगड़ा व बेटे की पत्नी तानी ढीगड़ा द्वारा अग्रिम जमानत के लिए दी गई याचिका को भी कोर्ट द्वारा किया खारिज कर दिया गया।  इनके एक अन्य साथी आरोपी सहमल (हुडा कर्मचारी) की अग्रिम जमानत के लिए 19 मई को होगी सुनवाई। हरिन्द्र धींगड़ा, उसके 02 बेटों (तरुण धींगड़ा तथा 3. प्रशांत धींगड़ा) द्वारा अपने परिजनों व अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से आम जनता के बैंकों में रखे हुए रुपयों को लोन के तौर पर लेकर करोङों रुपयों का गबन किए जाने के मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसी कड़ी में कार्यवाही करते हुए गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी हरिन्द्र ढीगड़ा के 01 अन्य साथी आरोपी मोहम्मद शहनवाज आलम को दिनाँक 11.05.2021 को गिरफ्तार किया गया था। गहनता से पूछताछ करने के लिए आरोपियों को अदालत से पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लेकर पूछताछ की गई व पुलिस पूछताछ के बाद आरोपियों को पुनः माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके नियमानुसार भौंडसी जेल भेजा गया था। आरोपी हरिन्द्र ढींगड़ा, इसके दोनों बेटों व इनके अन्य आरोपी साथी उपरोक्त द्वारा उपरोक्त मामले में अपनी जमानत के लिए  अदालत में याचिका दायर की थी।

आरोपी हरिन्द्र ढीगड़ा, इसके बेटों व इसके उपरोक्त अन्य साथी आरोपी के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत के सम्मुख पेश किए गए साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर तथा आरोपियों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस को लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों को मध्यनजर रखते हुए माननीय अदालत द्वारा आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।’ आरोपी अभी जेल में ही रहेंगे। इस मामले में संलिप्त आरोपी हरिन्द्र ढीगड़ा की पत्नी पूनम धींगड़ा व बेटे की पत्नी तानी ढीगड़ा द्वारा अग्रिम जमानत के लिए दी गई याचिका को भी अदालत द्वारा खारिज किया गया तथा इनके एक अन्य साथी आरोपी सहमल (हुडा कर्मचारी) की अग्रिम जमानत के लिए भी अगली सुनवाई के लिए 19.05.2021 निश्चित की गई है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा  सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज अभियोगों का अनुसन्धान  गहनतापूर्वक व कुशलतापूर्वक किया जा रहा है तथा आरोपियों के खिलाफ और साक्ष्य व तस्थ जुटाते हुए अन्य साथी आरोपियों की भी जानकारी हासिल की जा रही है। अनुसन्धान के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। 

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