आयकर के नए नियम जारी, अब दो वर्षो के बकाया रिटर्न भी भरे जा सकते है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के रिटर्न फार्म जारी
आयकर के नए नियम जारी, अब दो वर्षो के बकाया रिटर्न भी भरे जा सकते है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के रिटर्न फार्म जारी
जागरूक नागरिक उज्ज्वल भविष्य भारत का
✍️ हरिओम विश्वकर्मा एडवोकेट जालौन
भारत सरकार के वित्तमंत्री की बजट घोषणानुरोप केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकरदाताओं को तोहफा दिया है। अब पिछले साल का भी यानी दो साल तक का आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी की सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम में नए सेक्शन 139-8ए को नोटिफाई कर दिया है।
नए नियम 12 एसी भी लागू कर दिया गया है। अपडेटेड आयकर विवरणी फिलिंग से जुड़ी नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जा सकती है, अपडेटेड रिटर्न को आईटीआर-यू में फाइल करना होगा।
इन कारणों से आईटीआर-यू होगा फाइल
रिटर्न पहले नहीं भरा था
आय सही ढंग से रिपोर्ट नहीं की गई
आय का गलत शीर्षक चुना गया
आगे ले जाये जाने वाले नुकसान में कमी
अनवशोषित मूल्यहास मे कमी
धारा 115 जेबी-जेसी के टैक्स क्रेडिट में कमी
कर की गलत दर
सीबीडीटी और केंद्र सरकार की यह पहल बहुत ही लाभदायी होगी। करदाताओं को लोन आदि के कामों के लिए पिछले 3 साल के रिटर्न की जरूरत होती है, नए नियम से उन्हें लाभ होगा। पहले 3 साल से कम की आयकर विवरणी होने पर लोन और व्यापार संबंधी कार्य रुक जाते थे, लेकिन अब करदाताओं-व्यापारियों को इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा।
- प्रतापसिंह, कर सलाहकार
आयकर के नए प्रारूप जारी
आयकर के वित्तीय वर्ष 202122 के लिए आयकर विभाग ने नए फार्म्स नोटिफाइड कर दिए है। साथ ही नए फार्मों को जारी कर फार्म 1 व 4 को करदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन भरा जाना तथा अपलोड व सबमिट किया जाना भी प्रारंभ किया जा चुका है
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