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1530 करोड़ के बैंक घोटाले में नीरज सलूजा को हाईकोर्ट से जमानत, अक्तूबर 2022 से हैं हिरासत में

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1530 करोड़ के बैंक घोटाले में नीरज सलूजा को हाईकोर्ट से जमानत, अक्तूबर 2022 से हैं हिरासत में

लुधियाना के उद्योगपति नीरज सलूजा को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 1530 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। उनकी कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने बैंक कंसोर्टियम की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था। याचिका दाखिल करते हुए सलूजा ने बताया कि सीबीआई ने उन्हें अक्तूबर 2022 में इस मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था और इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इस मामले में बैंकों ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि सलूजा की कंपनी ने बैंकों के साथ 1530 करोड़ की धोखाधड़ी की है। इसके बाद सीबीआई ने जांच आरंभ की और फिलहाल याचिकाकर्ता हिरासत में है। याची ने अपील की है कि उसे इस मामले में जमानत दी जाए और वह जांच में सहयोग करने को तैयार है। हाईकोर्ट ने इस पर याची की दलीलों को स्वीकार करते हुए उसे नियमित जमानत का लाभ दे दिया। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि नियमित जमानत का लाभ पाने के लिए याचिकाकर्ता को अपनी व अपने परिवार की पूरी संपत्ति की जानकारी देनी होगी। इसमें उनके बैंक खातों से लेकर सभी प्रकार की संपत्तियों का ब्योरा अनिवार्य होगा।

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