उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का आज ऐलान किया जा सकता है
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही शहरी स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया था। इसके बाद माना जा रहा था कि किसी भी समय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी (OBC) कोटे के साथ दो दिन के भीतर इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी थी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 4 जनवरी को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए बिना किसी आरक्षण के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी कोटा देने से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति को पहले निर्धारित किए गए छह महीने के बजाय तीन महीने (31 मार्च तक) के भीतर अपनी कवायद पूरी करनी होगी।
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