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प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर नगर निगम की कार्रवाई

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प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर नगर निगम की कार्रवाई
–    जोन-4 क्षेत्र में पुलिस बल की मदद से 16 प्रॉपर्टीज को किया गया सील

प्रधान संपादक योगेश

गुरूग्राम। हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर दी जा रही ब्याज माफी एवं छूट के बावजूद भी जो प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं, उनके खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
    इसी कड़ी में जोन-4 क्षेत्र में टैक्सेशन ब्रांच की टीम ने पुलिस बल साथ लेकर क्षेत्र में 25 ऐसी प्रॉपर्टीज का दौरा किया, जिन पर नगर निगम गुरूग्राम का करोड़ों रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इन प्रॉपर्टीज में से टीम द्वारा 16 प्रॉपर्टीज को सील किया, जबकि एक प्रॉपर्टी मालिक ने मौके पर ही प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी कर दी। इसके अलावा, 8 प्रॉपर्टी मालिकों ने प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार करने संबंधी आवेदन नगर निगम गुरूग्राम को किए हैं। हालांकि सीलिंग के दौरान कुछ स्थानों पर टीम को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई बेहतर तरीके से पूरी की गई।

     विशेष अभियान के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा बादशाहपुर, नरसिंहपुर ईस्ट, सैक्टर-67, सैक्टर-74, सैक्टर-76, इस्लामपुर, झाड़सा, सैक्टर-32ए, सैक्टर-33, सैक्टर-48, सैक्टर-57 तथा टीकरी में 16 प्रॉपर्टीज को सील किया गया। सीलिंग की यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। यह कार्रवाई जोनल टैक्सेशन ऑफिसर-4 देवेन्द्र कुमार के नेतृत्व में टैक्स इंस्पैक्टर पंकज सलूजा की टीम द्वारा की गई।
     नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह के अनुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों व खाली प्लॉटों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाता है तथा प्रॉपर्टी के पानी व सीवरेज कनैक्शन काटने के साथ ही प्रॉपर्टी को सील करके नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार द्वारा दिया जा रहा है ब्याज माफी एवं छूट का लाभ : निगमायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करने वालों को संपूर्ण ब्याज माफी के साथ-साथ वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज माफी एवं छूट का लाभ मिल रहा है। सरकार द्वारा यह सुनहरी मौका दिया गया है, इसलिए समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके इस योजना का लाभ उठाएं तथा अन्य दंड प्रावधानों से बचें।

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