20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गये मनीष सिसोदिया, नहीं मिली जमानत
20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गये मनीष सिसोदिया, नहीं मिली जमानत
नईदिल्ली : आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की होली जेल में ही मनेगी। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनीष सिसोदिया फिलहाल सीबीआई हिरासत में हैं और शनिवार को हिरासत समयावधि खत्म होने पर उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया गया। हिरासत खत्म होने से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए अर्जी दी थी पेशी के दौरान CBI ने रिमांड नहीं मांगा, लेकिन कहा कि अगले कुछ दिनों में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी। मनीष के वकील ने जेल में दवाएं, डायरी आदि रखने की इजाजत मांगी, जिस पर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हिरासत के दौरान दवाइयां, डायरी, पेन और भागवत गीता रखने की इजाज़त दे दी। जेल प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि जेल में कैदियों के लिए विपश्यना की व्यवस्था भी है।
क्या है मामला?
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच में कथित रूप से सहयोग नहीं करने और जांचकर्ताओं के सवालों से बचने का आरोप है सीबीआई ने 26 फरवरी को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था और 27 फरवरी को अदालत ने मनीष सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था इसके बाद विशेष सीबीआई अदालत ने मनीष सिसोदिया की हिरासत छह मार्च तक बढ़ा दी थी। केजरीवाल सरकार में दूसरे नंबर पर रहे सबसे ताकतवर मंत्री मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने और शराब की दुकान के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगा है।
सुप्रीम कोर्ट में भी की अपील
अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने सीबीआई के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने उनसे कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय जाना चाहिए था, जिसके बाद सिसोदिया ने अपना आवेदन वापस ले लिया और कहा कि वह निचली अदालत में जाएंगे। सिसोदिया दिल्ली के दूसरे मंत्री हैं जिन्हें एक साल से भी कम समय में भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था।
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