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लो जी अब करो तैयारी, कौन-कौन किस वार्ड से बनेगा पार्षद

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लो जी अब करो तैयारी, कौन-कौन किस वार्ड से बनेगा पार्षद

डीसी की अध्यक्षता में जिला परिषद आरक्षण का निकाला ड्रा

डीसी की अध्यक्षता में पारदर्शी वीडियोग्राफी के साथ ड्रा प्रक्रिया

एसी, सामान्य महिला व महिला के अलावा आरक्षित वार्डों का ड्रा

फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम। 
डीसी निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में गुरूवार को सिविल लाइन्स स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में जिला परिषद गुरुग्राम में अनुसूचित जाति, सामान्य महिला व महिला के अतिरिक्त के लिए आरक्षित वार्डों का ड्रा निकाला गया। हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम के नियम पांच, हरियाणा ग्राम पंचायत एक्ट 1994 की धारा 120 व नोटिफिकेशन संख्या डीपीएच/ईसीए-2/55/2022 दिनांक 21.09.2022 आदि के तहत की गई कार्यवाही में जिला परिषद के वार्ड संख्या 9 को अनुसूचित जाति महिला व वार्ड संख्या 3 को अनुसूचित जाति महिला के अतिरिक्त आरक्षित घोषित किया गया। पारदर्शी तरीके व वीडियोग्राफी के साथ संपन्न हुई इस ड्रा प्रक्रिया में जिला परिषद के सीईओ व नगराधीश अनु श्योकंद  व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान भी उपस्थित रहे।

डीसी यादव ने ड्रा प्रक्रिया के दौरान विभिन्न गांवों से आए प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में किसी भी समय पंचायत चुनावों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में पंचायत चुनावों के सभी घटकों में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसके तहत ग्राम पंचायत के पंच व ब्लॉक समिति सदस्यों के आरक्षण की कार्रवाई एसडीएम स्तर पर व जिला परिषद के वार्डाे के आरक्षण की प्रक्रिया उपायुक्त की अध्यक्षता में निर्धारित है। श्री यादव ने कहा कि गुरुग्राम जिला परिषद में कुल वार्डाे की संख्या 10 है जिनमें 319000 की जनसंख्या है।

डीसी यादव ने कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में पिछड़ा वर्ग(ए) के आरक्षण के लिए एक अध्यादेश लाया गया था जिसके आधार पर गुरुग्राम जिला परिषद का वार्ड पिछड़ा वर्ग (ए) की जनसंख्या के आधार पर आरक्षित किया जाना था। चूंकि गुरुग्राम में किसी भी वार्ड में पिछड़ा वर्ग(ए) से संबंधित जनंसख्या, अध्यादेश के निर्धारित मानकों को पूरा नही करती, ऐसे में गुरुग्राम जिला परिषद में किसी भी वार्ड को पिछड़ा वर्ग(ए)  के लिए आरक्षित नही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद गुरुग्राम में कुल 10 वार्डाे में से अनुसूचित जाति (महिलाओं सहित) के लिए दो व सामान्य महिला के लिए चार वार्ड आरक्षित है। दो वार्डों में अनुसूचित जाति की संख्या अधिक होने के कारण वार्ड संख्या 09 को अनुसूचित जाति की महिला व वार्ड संख्या 03 को अनुसूचित जाति की महिला के अतिरिक्त के लिए आरक्षित किया गया है।

इसके अतिरिकि पंचायत चुनावों में महिलाओं के 50 प्रतिशत आरक्षण के मद्देनजर बाकी बचे 8 वार्डों को एक से आठ क्रम में मानते हुए सम संख्या वाले वार्ड को सामान्य महिला के लिए व विषम संख्या वाले वार्ड को सामान्य महिला के अतिरिक्त के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि ऊपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर वार्ड संख्या एक, चार, छह व आठ को सामान्य महिलाओं के अतिरिक्त व वार्ड संख्या दो, पांच, सात व दस को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है।

ड्रा के बाद जिला परिषद वार्डों का विवरण
जिला परिषद के वार्डों को अनुसूचित जाति की महिला के अतिरिक्त, अनुसूचित जाति (महिला), सामान्य महिला व सामान्य महिला के अतिरिक्त आरक्षित करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है जिसके चलते वार्ड संख्या एक को सामान्य महिला के अतिरिक्त , वार्ड संख्या दो को सामान्य महिला, वार्ड संख्या तीन को अनुसूचित जाति की महिला के अतिरिक्त,  वार्ड संख्या चार को सामान्य महिला के अतिरिक्त, वार्ड संख्या पांच को सामान्य महिला के लिए, वार्ड संख्या छरू को सामान्य महिला के अतिरिक्त, वार्ड संख्या सात को सामान्य महिला के लिए, वार्ड संख्या आठ को सामान्य महिला के अतिरिक्त, वार्ड संख्या 9 को अनुसूचित जाति (महिला) के लिए, वार्ड संख्या 10 को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है। जिला परिषद के वार्ड को लेकर अधिकारिक जानकारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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