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मारपीट, हत्या व जानलेवा हमला, दोषी को उम्र कैद व जुर्माना

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मारपीट, हत्या व जानलेवा हमला, दोषी को उम्र कैद व जुर्माना

अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई कैद सहित जुर्माना की सजा

क्रिकेट खेलने के दौरान हुए झगङे की रन्जिश में अंजाम दी वारदात

यह घटना 19 फरवरी 2008 की थाना खेडकी दौला के इलाके की

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम। 
मारपीट, हत्या व जानलेवा हमला करने की वारदात को अन्जाम देने के मामले में एक आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत के द्वारा आरोपी को दोषी करार करते हुए ही यह सजा सुनाई गई है।

जिला पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते बताया कि 19 फरवरी 2008 को एसआरएस हस्पताल खेडकी दौला से पुलिस थाना खेङकी दौला में औमबीर, विजय के घायल हालत में व सतबीर के मृत अवस्था में अस्पताल में दाखिल होने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। थाना खेङकी दौला, की पुलिस टीम तुरन्त एसआरएस हस्पताल, खेडकी दौला पहुंच गई जहां पर घायल व्यक्ति विजय व औमबीर को डाक्टर द्वारा बयान देने के लिए अनफिट बताया । इसी दौरान धर्मबीर सिंह पुत्र मीर सिंह निवासी खेडकी दौला ने पुलिस टीम को बताया कि नरबीर सिंह निवासी खेङकी दौला ने अपने साथियों के साथ मिलकर क्रिकेट खेलने के दौरान हुए झगङे की रन्जिश रखते हुए मारपीट, हत्या व जानलेवा हमला करने की वारदात को अन्जाम दिया गया है।

शिकायत पर थाना खेङकी दौला में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया व थाना खेङकी दौला, की पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए ’आरोपी नरबीर सिंह पुत्र रघुबीर सिंह निवासी खेङकी दौला, गुरुग्राम’ को दिनांक 10. जुलाई .2015 को काबू करके अभियोग में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार करने उपरान्त आरोपी के खिलाफ साक्ष्य इक्कट्ठे करके व गवाहों के ब्यान दर्ज किए गए तथा आरोपी के खिलाफ अदालत के सम्मुख चालान पेश किया गया था। पुलिस द्वारा अदालत के सामने आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्य, सबूतों व गवाहों के बयान के आधार पर कल बुधवार को माननीय अदालत के द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए निम्नलिखित धाराओँ के धारा 147 भा.द.स. के साथ धारा 149 भा.द.स. के तहत 01 साल की कैद, धारा 148 भा.द.स. के साथ धारा 149 भा.द.स. के तहत 01 साल की कैद, धारा 323 भा.द.स. के साथ धारा 149 भा.द.स. के तहत 06 महिने की कैद, धारा 324 भा.द.स. के साथ धारा 149 भा.द.स. के तहत 01 साल की कैद, धारा 307 भा.द.स. के साथ धारा 149 भा.द.स. के तहत 07 साल की कैद व 02 हजार रुपए जुर्माना, धारा 302 भा.द.स. के साथ धारा 149 भा.द.स. के तहत उम्र कैद व 05 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। अदालत के आदेशानुसार पुलिस द्वारा आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भौंडसी जेल में बन्द करा दिया गया गया है।

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