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बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस रद्द , कई अनियमतताएं पाई गईं, 5 बेड की जगह थे दर्जनों बच्चे, मालिक गिरफ्तार

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बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस रद्द , कई अनियमतताएं पाई गईं, 5 बेड की जगह थे दर्जनों बच्चे, मालिक गिरफ्तार

🟡 दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस बेबी केयर सेंटर में कल भीषण आग लगने से 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी, उस नर्सिंग होम की परमिशन 31 मार्च को खत्म हो गई थी. दिल्ली सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट नर्सिंग होम की परमिशन देता है. यानी यह नर्सिंग होम अवैध तरीके से चलाया जा रहा था. इस नर्सिंग होम को 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन 25-30 बच्चे रखे जा रहे थे. हादसे के वक्त 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया. इस बिल्डिंग में 5 बेड के हिसाब से ही ऑक्सीजन सिलेंडर होने चाहिए थे. लेकिन हादसे के बाद नर्सिंग होम में 32 ऑक्सीजन सिलेंडर पाए गए । पुलिस ने बताया कि इस नर्सिंग होम को फायर डिपार्टमेंट की मंजूरी भी नहीं मिली थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक बेबी केयर सेंटर में आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे. इसके साथ ही अंदर आने और बाहर जाने का सही इंतजाम नहीं था. कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था. नर्सिंग होम में BAMS डॉक्टरों की ड्यूटी लगी थी, जो बच्चों की केयर करने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे. दिल्ली सरकार ने बेबी केयर सेंटर को जो लाइसेंस जारी किया था, वो 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो गया था. लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद केवल 5 बेड की अनुमति थी लेकिन घटना के वक्त 12 बच्चे एडमिट थे. इस बीच अस्पताल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है

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