ऑपरेशन के बाद भी घुटना नहीं हुआ ठीक, अब डॉक्टर को देना होगा तीन लाख रुपये का हर्जाना
ऑपरेशन के बाद भी घुटना नहीं हुआ ठीक, अब डॉक्टर को देना होगा तीन लाख रुपये का हर्जाना
घुटने के ऑपरेशन के बाद भी दर्द ठीक न होने पर उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर को हर्जाना लगाया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2 चंडीगढ़ ने डॉक्टर द्वारा उचित सेवाएं प्रदान करने में लापरवाही पाई है। इसके चलते शिकायतकर्ता को अत्याधिक शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां विकृति को ठीक करने के लिए उसके पास संशोधन सर्जरी कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
जिला आयोग ने डॉक्टर को निर्देश दिया है कि शिकायतकर्ता को तीन लाख रुपये मुआवजा और 20 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। आदेश की प्रति मिलने के 45 दिन के अंदर निर्देश का पालन नहीं करने पर 25 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना अदा करना होगा। शिकायतकर्ता अनु बाला निवासी वीआईपी रोड जीरकपुर जिला मोहाली ने सेक्टर 47 डी चंडीगढ़ स्थित मेसर्स एडवांस हिप एंड नी क्लीनिक के डॉक्टर विनीत शर्मा के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी।
यह था मामला शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में कहा कि वह एक सितंबर 2020 को दाहिने घुटने में दर्द और कुछ महीनों से बाएं घुटने में थोड़ा दर्द की शिकायत के चलते डॉक्टर के पास गई। जांच के बाद डॉक्टर ने शिकायतकर्ता को दोनों घुटने बदलने को कहा और कहा कि ऑप्रेशन के लिए दो लाख 70 हजार रुपये का खर्च आएगा।
Comments are closed.